तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़कर जीतने वाली आतिया साबरी ने एक और बड़ी जीत हासिल की है। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के मुताबिक, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने अतिया को प्रार्थना पत्र की तारीख से देय 13 लाख 44 हजार रुपए का एकमुश्त देय राशि गुजारा भत्ते के रूप में देने का आदेश दिया है।
इसके अलावा अदालत ने अतिया साबरी को 21 हजार रुपए महीना और दो बेटियों को सात-सात हजार रुपए गुजारा भत्ता देने के आदेश दिया है।
गौरतलब है कि हरिद्वार की लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी अतिया को उसके पति ने वर्ष 2016 में तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया था। इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए आतिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
आतिया की लंबी लड़ाई के बाद केंद्र सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ कानून भी बनाया। तभी से अतिया अपनी दोनों बच्चियों के साथ पिता के पास सहारनपुर उत्तर प्रदेश रहती आ रही हैं। अतिया ने अपनी दो बच्चियों और अपने गुजारा भत्ता के लिए सहारनपुर के परिवार न्यायालय में एक केस दायर किया था।
बता दें कि आतिया की शादी में परिवार वालों ने कार, जेवर सहित 25 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके बावजूद ससुराल वालों ने 20 लाख रुपए की माँग पूरी न होने पर अतिया को जहर देकर मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह बचकर अपने मायके लौट आई थी।
गुजारा भत्ता मिलने के फैसले से अतिया के परिवार वालों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसे सच की जीत बताया है।