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मोहम्मद नसीम ने भारत को दी माँ-बहन की गाली, हवालात में बंद होते ही बोला- हिंदुस्तान का नमक खाता हूँ, मुझे माफ कर दो

इस मामले में जब ऑपइंडिया ने मछलीशहर के DSP से बात की तो उन्होंने बताया कि आरोपित नसीम पर IPC की धारा 295A और 153B के तहत कार्रवाई की गई है।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हिंदुस्तान को गाली देते एक व्यक्ति वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में मोहम्मद नसीम नाम का एक शख्स गाली देने के बाद वीडियो बनाने वाले को चैलेंज दे रहा है कि ‘जाओ कर दो वायरल’। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की माँग तेज होने लगी। विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल ने इस मामले की तहरीर मछली शहर थाना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू कर दी।

वीडियो में आरोपी नसीम भारत को अपशब्द और गंदी गालियाँ दे रहा है। इतना ही नहीं, जो शख्स वीडियो बना रहा था उसे भी वह धमकी देता है। वीडियो बनाने वाले शख्स को धमकी भरे अंदाज में नसीम कहता है कि कर दो वीडियो वायरल।

मामले पर बवाल बढता देख जौनपुर पुलिस ने आरोपित नसीम को खोज निकाला। नसीम के पिता का नाम रमजान है और वह मछलीशहर थाना क्षेत्र के सादीगंज उत्तरी उत्‍तरी कस्‍बे के रजई गाँव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपित को हवालात में खड़े हो कर एक फोटो भी ट्वीट किया है। इसी के साथ एक वीडियो में नसीम अपने कृत्य की माफी माँगता दिखाई दे रहा है। वीडियो में नसीम कह रहा है, “हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान का नमक खाता हूँ, इसलिए पूरे देशवासियों से निवेदन है कि हमें माफ कर दें। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद”।

एक अन्य वीडियो में आरोपित नसीम जमीन पर बैठ कर माफी माँगता दिखाई दे रहा है। वो पूरे देश से खुद को माफ कर देने की अपील कर रहा है। उसने बताया कि उसने नशे की हालत में उस वीडियो को बनाया था। इसलिए उसे माफ कर दिया जाए।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के कई पदाधिकारियों ने इस वीडियो पर आक्रोश जताया है। उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय मछलीशहर थाने में बुधवार (27 अक्टूबर 2021) को की। अपनी शिकायत में उन्होंने नसीम को साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताया है। इसी के साथ हिन्दू संगठनों ने नसीम के वीडियो से अपनी धार्मिक भावनाएँ आहत होने की भी बात कही है। इस मामले में जब ऑपइंडिया ने मछलीशहर के DSP से बात की तो उन्होंने बताया कि आरोपित नसीम पर IPC की धारा 295A और 153B के तहत कार्रवाई की गई है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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