राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करने के मामले में पुलिस ने मोहम्मद सैफ कुरैशी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मामला दादरा एवं नगर हवेली का है। आरोपित अपनी दुकान में तिरंगे से माँस की सफाई कर रहा था। गिरफ्तारी शुक्रवार (21 अप्रैल, 2023) को हुई।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला दादरा एवं नगर हवेली के सिलवासा जिले के बाविसा फलिया का है। यहाँ मोहम्मद सैफ कुरैशी की चिकन शॉप नामक माँस की दुकान थी। इस दुकान में वह तिरंगे से माँस की सफाई करता था। घटना का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के साथ ही आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की माँग की जा रही थी।
Police nab one for cleaning chicken with national flag in viral videohttps://t.co/uVjgbPDatN pic.twitter.com/xRdP4C4pnt
— DeshGujarat (@DeshGujarat) April 22, 2023
इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित मोहम्मद सैफ कुरैशी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहाँ से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। फिलहाल, नगर पालिका ने इस दुकान को सील कर दिया है। दुकान के मालिक की पहचान हाशिम कुरैशी के रूप में हुई।
भारतीय ध्वज संहिता-2002
राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश के लिए गर्व की बात है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने व इसका उपयोग करने तथा क्षतिग्रस्त होने पर इसे नष्ट करने के लिए भारतीय ध्वज संहिता-2002 के तहत निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। ध्वज संहिता के अनुसार, फटे या क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय ध्वज को नष्ट करने के दो तरीके हैं। पहला इसे दफनाना और दूसरा जलाना। दोनों ही तरीकों में निर्धारित सभी नियमों का पालन करना जरूरी है।
भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज को दफनाने के लिए, लकड़ी के बॉक्स में क्षतिग्रस्त झंडे को इकट्ठे करने के बाद उसे मोड़ कर ठीक ढंग से रखना चाहिए। इसके बाद बॉक्स को जमीन में दफनाया जाना चाहिए। ध्वज दफन होने के बाद कुछ समय के लिए मौन रखना होता है। वहीं, एक अन्य तरीका अग्नि संस्कार है। इसके लिए एक सुरक्षित स्थान पर साफ सफाई करने के बाद वहाँ आग जलाना होता है।
इसके बाद झंडे को अच्छी तरह से मोड़ कर उसे आग के मध्य में रखना होता है। गौरतलब है कि यदि राष्ट्रीय ध्वज को बिना मोड़े जलाया जाता है तो इसे एक आपराधिक कृत्य माना जाता है। इसके अलावा, किसी भी अन्य तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना अपराध है।