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14 दिन और रहेंगे तिहाड़ में चिदंबरम, 3 Oct तक राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चिदंबरम पहले से ही 14 दिन की पुलिस हिरासत और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रह चुके हैं। उन्होंने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने का विरोध किया।

INX मीडिया मामले में CBI ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया, इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट ने पी चिदंबरम को 3 अक्टूबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। दरअसल, आज गुरुवार को न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद पी चिदंबरम को राऊज एवेन्‍यू कोर्ट में पेश किया गया था।

चिदंबरम की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने के CBI के अनुरोध पर अपना विरोध जताया था। कपिल सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया था कि उनके मुव्वकिल को न्यायिक हिरासत के दौरान तिहाड़ जेल में रहते हुए समय-समय पर मेडिकल जाँच तथा पर्याप्त मात्रा में पूरक आहार उपलब्ध कराया जाए।

सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम को कई बीमारियाँ हैं और हिरासत में रहने के कारण उनका वज़न भी कम हुआ है। बता दें कि कॉन्ग्रेस नेता पाँच सितंबर से न्यायिक हिराासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

ख़बर के अनुसार, पी चिदंबरम की तरफ़ से पैरवी करने वाले दूसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चिदंबरम पहले से ही 14 दिन की पुलिस हिरासत और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रह चुके हैं। उन्होंने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने का विरोध किया।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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