कोर्ट ने ईडी को फाइल देने के लिए दोपहर 2.30 बजे तक का समय दिया था। इस फाइल को देखने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया।
बोर्ड ने कहा है कि होली पर अगर रेन डांस या पूल डांस का आयोजन किया जाता है तो इसमें हिस्सा लेने वालों को कावेरी या बोरवेल के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।