मुंडे के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 376, 377, 420, 471, 324, 363, 506, घरेलू हिंसा की धारा 18, 19 व आईटी एक्ट दांपत्य अधिकार की धारा 9 के तहत मामला दर्ज करने को कहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य सरकार उन स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिनकी मृत्यु 1857 और 1947 के बीच हुई थी।