कोर्ट ने आईटीसी मौर्य को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उनकी सर्विस में कमी के लिए शिकायतकर्ता आशना रॉय को 8 सप्ताह के भीतर 2 करोड़ का मुआवजा देने को कहा।
पूजा राजपूत नाम की आईएसआई एजेंट ने खुद को भारतीय मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में काम करने वाली कहा था। उसका मकसद विश्वास जीतकर सेना संबंधी जानकारी जुटाने का था।