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सभी तरह के पॉपकॉर्न पर सिर्फ 5% GST, CBIC ने किया साफ: राजदीप सरदेसाई की पोस्ट का किया फैक्ट चेक, टैक्स स्लैब को लेकर दूर कर दी गलतफहमी

सीबीआईसी ने स्पष्ट किया है कि अब सभी तरह के पॉपकॉर्न और शुगर कन्फेक्शनरी उत्पादों पर केवल 5% जीएसटी लगेगा। पहले नमकीन, पैक्ड और कैरेमल पॉपकॉर्न पर अलग-अलग टैक्स दरें लागू थीं।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने पॉपकॉर्न पर लागू संशोधित GST को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। कई रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था कि नमकीन या मसालेदार पॉपकॉर्न पर 5% GST लगेगा, जबकि शुगर-कोटेड या कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगेगा, क्योंकि यह कन्फेक्शनरी श्रेणी में आता है।

इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए सीबीआईसी ने स्पष्ट किया कि अब चीनी युक्त कन्फेक्शनरी उत्पादों पर भी केवल 5% GST ही लागू है, 18% नहीं। यानी कैरेमल पॉपकॉर्न पर भी 5% GST ही लगेगा।

यह स्पष्टीकरण पत्रकार राजदीप सरदेसाई की एक पोस्ट के जवाब में दिया गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि नमकीन पॉपकॉर्न पर 5% और कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगेगा। सीबीआईसी ने उनकी पोस्ट को गलत बताते हुए कहा कि सभी प्रकार के पॉपकॉर्न पर अब एक समान 5% GST ही लागू होगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने स्पष्ट किया है कि अब सभी शुगर कन्फेक्शनरी वस्तुओं पर केवल 5% GST ही लगेगा। बोर्ड ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा “प्रिय @sardesairajdeep, सभी शुगर कन्फेक्शनरी वस्तुओं पर अब 5% टैक्स लगेगा। कृपया गलत जानकारी साझा न करें।”

सीबीआईसी ने नई GST दरों की सूची का लिंक भी साझा किया। सूची के अनुसार, शुगर बॉयल्ड कन्फेक्शनरी पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जबकि शुगर कन्फेक्शनरी पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी अब चीनी युक्त सभी उत्पादों पर केवल 5% GST ही लगेगा।

पहले, नमकीन पॉपकॉर्न पर खुला बेचने पर 5% और पैक्ड/ब्रांडेड रूप में बेचने पर 12% टैक्स लगता था। वहीं, कैरेमल पॉपकॉर्न पर पैकेजिंग चाहे जैसी हो, 18% टैक्स लागू था। पॉपकॉर्न पर इन अलग-अलग दरों को लेकर पहले बड़ी बहस भी हुई थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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