Homeदेश-समाजबच्ची को गोद लेकर उसके साथ बलात्कार कर रहा था बिस्मिल्ला कॉलोनी का 55...

बच्ची को गोद लेकर उसके साथ बलात्कार कर रहा था बिस्मिल्ला कॉलोनी का 55 वर्षीय पप्पू, यूपी पुलिस ने पॉक्सो के तहत दर्ज किया मामला: बहू ने रंगे हाथों पकड़ा

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपित उसका सौतेला पिता पप्पू उसके साथ हो रही घटना के बारे में किसी को बताने से मना करता था और बताने पर जान से मारने की धमकी देता था।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक सौतेले पिता द्वारा 10 वर्षीय मासूम के साथ बीते दो साल से बलात्कार का मामला सामने आया है। कुछ दिनों पहले आरोपित की बहू ने उसे मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत करते देखा था। इसके बाद उसने मामले की शिकायत पुलिस से की थी। हालाँकि, कोई कार्रवाई न होने के बाद भाजपा नेता की शिकायत के बाद पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला पप्पू करीब सात साल पहले पीड़िता को एक भट्ठे से उठाकर घर ले आया था। पीड़िता का कहना है कि उसके वास्तविक माता-पिता उसी भट्टे में काम करते थे। आरोपित जब उसे उठाकर अपने घर ले आया था, तब से ही पीड़ित बच्ची उसे पिता बोलती थी। मासूम जब करीब 8 साल की हो गई तब पप्पू की नीयत बदल गई और वह मासूम का यौन शोषण करने लगा।

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपित उसका सौतेला पिता पप्पू उसके साथ हो रही घटना के बारे में किसी को बताने से मना करता था और बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। रिपोर्ट के अनुसार, बीते दिनों आरोपित पप्पू मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा था। तभी, आरोपित के बेटे की पत्नी वहाँ पहुँच गई और उसने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी आसपास के लोगों को दी।

भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोधी व उपाध्यक्ष सौरभ चौधरी का कहना है कि नगला पटवारी चौकी इंचार्ज को इस पूरे मामले की जानकारी थी। लेकिन, इसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया है कि चौकी इंचार्ज ने महिला कांस्टेबल की उपस्थिति के बिना ही बच्ची को चौकी बुलाकर पूछताछ की थी।

धर्मवीर सिंह लोधी ने कहा है कि इसके बाद उन्होंने शुक्रवार (28 अक्टूबर 2023) को सीओ तृतीय श्वेताभ पांडेय से मुलाकात कर आरोपित पर कार्रवाई की माँग की। जिसके बाद उनके आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा पीड़िता और उसकी भाभी की सहमति से दर्ज हुआ है। इस मामले पर, इंस्पेक्टर पंकज कुमार मिश्रा का कहना है कि आरोपित पप्पू के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता किशोरी का मेडिकल कराया गया है अब धारा 164 के तहत बयान कराए जाएँगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

'द वायर' जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा के विरोधी वेबसाइट्स को कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

जिस चुनाव आयोग को राहुल गाँधी विदेश तक कोसते रहे, ट्रंप ने उसी की तारीफ की: कॉन्ग्रेस को लगी मिर्ची

ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था और फोटो-ID सिस्टम का उदाहरण देते हुए अमेरिका में SAVE America Act पास करने की माँग की।

बंगाल मे शुभेंदु सरकार के 100 दिन पूरे: जानिए ममता राज जाने से राज्य में क्या-क्या हुए परिवर्तन

अब जब बंगाल में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इन 100 दिनों के भीतर बंगाल की तस्वीर कितनी बदली है?
- विज्ञापन -