Thursday, April 25, 2024
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जमानत चाहिए तो 2 साल तक सोशल मीडिया से दूर रहना होगा: जानिए इलाहबाद HC ने क्यों दिया ऐसा फैसला

देवरिया के अखिलानंद राव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य जनप्रतिनिधियों के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया। साथ ही अपने बारे में गलत जानकारियाँ देकर भी अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार (नवंबर 02, 2020) को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपित एक शख्स को इस शर्त पर जमानत दी कि वह दो साल तक सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेगा। आरोप है कि देवरिया के अखिलानंद राव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य जनप्रतिनिधियों के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया। साथ ही अपने बारे में गलत जानकारियाँ देकर भी अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए अखिलानंद राव नामक एक व्यक्ति को जमानत देने का आदेश पारित किया था। अखिलानंद के खिलाफ देवरिया में मामला दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने आरोपितों को जमानत देते हुए कहा, “आवेदक सोशल मीडिया का उपयोग दो साल की अवधि के लिए या ट्रायल कोर्ट के समक्ष, जो भी पहले हो, मुकदमे के समापन तक नहीं करेगा।”

आरोपित अखिलानंद राव पर अनुचित लाभ हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का प्रयास करने का भी आरोप है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 120 बी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी के तहत मामला दर्ज किया था।

हालाँकि, आरोपित का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विमल कुमार पांडे ने आरोप लगाया कि आवेदक अखिलानंद पर लगाए गए आरोप पुलिस द्वारा झूठे निहितार्थ का मामला थे। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि आवेदक 12 मई से जेल में था। जमानत याचिका में दायर हलफनामे के अनुसार, आरोपित का 11 मामलों का आपराधिक इतिहास रहा है।

उच्च न्यायालय ने पूर्व की शर्तों को निर्धारित करते हुए अदालत द्वारा उल्लिखित राशि और कुछ अन्य शर्तों के अनुसार व्यक्तिगत बांड और प्रत्येक के लिए दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर आवेदक को रिहा करने का आदेश दिया।

आदेश में यह भी कहा कि किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा और आवेदक, जाँच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डराकर अभियोजन पक्ष के सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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