2025 में धार्मिक झगड़े एक बार फिर भारत के न्याय सिस्टम में सबसे आगे रहे। मंदिर-मस्जिद झगड़ों से लेकर प्रशासन और राज्य के दखल के सवाल भी कोर्ट के चौखट तक गए। देश भर की अदालतों को बार-बार उन मामलों पर फैसला सुनाने के लिए कहा गया, जहाँ आस्था, कानून, इतिहास और पब्लिक ऑर्डर एक-दूसरे से जुड़े थे। हालाँकि इस साल इन मामलों में न्याय की सक्रियता के बावजूद बहुत कम फैसले सामने आए।
ज्यादातर हाई-प्रोफाइल झगड़ों पर अंतरिम रोक, यथास्थिति बनाए रखने के आदेश, कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटियों और प्रक्रिया में देरी की वजह से होल्डिंग पैटर्न में डाल दिया गया। अंतिम फैसला न देकर अदालतों ने अशांति को रोकने को प्राथमिकता दी। इसकी वजह से समाधान असल में टल गया।
साल 2025 न्यायिक बंद होने से नहीं बल्कि न्यायिक सावधानी से तय हुआ, जैसा कि वाराणसी में ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद, मदुरै के कार्तिगई दीपम विवाद और मध्य प्रदेश में भोजशाला विवाद से पता चलता है। ये मामले धार्मिक झगड़ों को कानूनी तौर पर आखिरी फैसला देने के बजाय अंतरिम कंट्रोल के जरिए मैनेज करने के एक जैसे पैटर्न को दिखाते हैं।
आखिर धार्मिक विवाद के मामले कैसे और क्यों अनसुलझे रह गए? 2025 के आखिर में हर विवाद की क्या स्थिति थी और यह लंबी कानूनी उलझन भारत में धार्मिक मुकदमों के भविष्य के लिए क्या संकेत देती है।
अंतरिम आदेशों का साल, फैसलों का नहीं
2025 में धार्मिक झगड़ों में एक बात आम थी कि आखिरी फैसले के बजाय अंतरिम तरीकों पर लगातार भरोसा किया गया। मालिकाना हक, पूजा के अधिकार या ऐतिहासिक दावों के सवालों को सुलझाने के बजाय, अदालतों ने बार-बार कुछ समय के लिए कानूनी तरीकों से कार्रवाई रोकने का विकल्प चुना।
कोर्ट ने कई मामलों में सर्वे, निरीक्षण या निर्माण से जुड़े कामों को रोकने के लिए कुछ समय के लिए रोक लगाई । यथास्थिति बनाए रखने का आदेश आम तरीका बन गया। कुछ मामलों- जैसे बांके बिहारी मंदिर विवाद में, अदालतों ने रोजमर्रा के कामों को मैनेज करने के लिए कमेटियाँ बनाईं, जिससे असल में जरूरी फैसले टाल दिए गए।
इस तरह के न्यायिक तरीके की वजह हिंसा और तनाव पैदा होने का खतरा था। कई झगड़ों में सांप्रदायिक तनाव पैदा होने की बात सामने आई। इसको देखते हुए अदालतें ऐसे फैसले देने से सतर्क दिखीं, जो स्थिति को खराब कर सकते हैं। इसके अलावा ये झगड़े राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील थे। मंदिर-मस्जिद विवाद हो या उसके प्रशासन से जुड़ा कोई मसला, इसके फैसले से राजनीतिक लामबंदी, धरना प्रदर्शन और फैसले पर सवाल उठने का खतरा बना रहता है।
अदालतों को पता है कि वे राजनीतिक रूप से संवेदनशील माहौल में काम कर रहे थे। आखिरकार, जज संवैधानिक रूप से मुश्किल रास्ते पर चल रहे थे। पूजा की जगहें (स्पेशल प्रोविज़न) एक्ट, 1991 में धार्मिक आजादी, सेक्युलरिज़्म और ऐतिहासिक दावों से जुड़े सवाल संवैधानिक तौर पर मुश्किलें पेश करते हैं। अदालतें मिसाल कायम करने के बजाए, फैसला देने में सावधान दिखीं।
पूरे साल लगातार न्यायालय की सुनवाई के बावजूद, 2025 में कोई भी बड़ा धार्मिक विवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हर केस अलग-अलग प्रक्रिया के स्टेज पर लटका हुआ है।
ज्ञानवापी–काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद, वाराणसी
2025 में ज्ञानवापी विवाद में कानूनी कार्यवाही जारी रही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के आदेशों पर रोक लगाई, जबकि वाराणसी कोर्ट ने 1991 के मूल मुकदमे को ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की और ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) सर्वेक्षण पर सुनवाई जारी रही। इसमें व्यास जी के तहखाने की छत की मरम्मत और सुरक्षित रखने की माँग पर बहस हुई, साथ ही अवैध धन उगाही और धार्मिक स्थलों पर नमाजियों की संख्या जैसे विवाद भी सामने आए, लेकिन कोई बड़ा अंतिम फैसला नहीं आया, मामला कोर्ट में अटका रहा।
इससे पहले जनवरी 2024 में कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पूजा की इजाजत देने के लिए इंतजाम किए जाएँ। 1991 के असली मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी को पहले 2022 में बरकरार रखा गया था।
यह मामला 1991 में देवता आदि विश्वेश्वर की ओर से दायर एक मुकदमे से शुरू हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर की जगह पर बनाई गई थी।
2021 में, पाँच हिंदू महिलाओं ने वाराणसी सिविल कोर्ट में एक अलग मुकदमा दायर करके मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद मूर्तियों की पूजा करने की इजाजत माँगी थी।
शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर, संभल
यह विवाद तब शुरू हुआ जब संभल के एक सिविल कोर्ट ने नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद की जगह के सर्वे की इजाज़त दी। हिंदुओं का दावा था कि मस्जिद कल्कि को समर्पित हरिहर मंदिर की जगह पर है। मस्जिद की मैनेजमेंट कमिटी सर्वे के ऑर्डर को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँची। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के पास एक कुएं से जुड़े म्युनिसिपल नोटिस पर रोक लगा दी और स्टेटस रिपोर्ट माँगी।
अगस्त 2025 में कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और हिंदू याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया। यथास्थिति के ऑर्डर को बाद में फिर बढ़ा दिया गया। साइट पर किसी भी सर्वे या बदलाव पर रोक लगा दी गई। यह पूरा मामला अदालती कार्यवाही और तनावपूर्ण माहौल के बीच फँसा रहा, जिसमें कई नई याचिकाएं दायर हुईं और कोर्ट में मामला लंबित है।
मदुरै कार्तिगई दीपम लैंप विवाद (तमिलनाडु)
यह विवाद इस बात पर है कि क्या हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जला सकते हैं, जहाँ भगवान मुरुगन मंदिर और दरगाह दोनों हैं। हिंदू भक्तों का कहना है कि पहाड़ी की चोटी पर दीया जलाना एक जरूरी और लंबे समय से चली आ रही धार्मिक प्रथा है, और राज्य और HR&CE डिपार्टमेंट ने कानून और व्यवस्था का हवाला देते हुए इसे बार-बार रोका है। दिसंबर 2025 में मद्रास हाई कोर्ट ने थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर पुराने दीपाथून खंभे पर कार्तिगई दीपम जलाने की इजाजत माँगने वाली याचिका को मंजूरी दे दी।
जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर मैनेजमेंट को 3 दिसंबर को त्योहार के दिन पुराने दीपाथून खंभे पर कार्तिगई दीपम दीया जलाने का इंतजाम करने की इजाजत दी और निर्देश दिया। तमिलनाडु सरकार ने परंपरा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए आदेश का विरोध किया।
त्योहार के दिन विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और झड़पें हुई। इसके बाद सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स को पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया। हाई कोर्ट ने बाद में अपने निर्देशों को लागू करने में कथित नाकामी के लिए राज्य के अधिकारियों को नोटिस जारी किया। तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और मामला अभी भी पेंडिंग है।
बांके बिहारी मंदिर मैनेजमेंट विवाद (वृंदावन)
यह विवाद ऐतिहासिक बांके बिहारी मंदिर के कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है, जिसे पारंपरिक रूप से सेवायत परिवार मैनेज करते आए हैं। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने रोजमर्रा के कामकाज और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए एक ताकतवर मंदिर मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी।
यह कमेटी उत्तर प्रदेश के एक ऑर्डिनेंस की संवैधानिक वैधता पर फैसला आने तक बनाई गई थी, जिसने मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन को एक कानूनी ट्रस्ट के तहत ला दिया था। दिसंबर 2025 में मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी और एक सेवायत ने कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के दायरे और अधिकार पर सवाल उठाते हुए एक नई याचिका दायर की। फिलहाल यह मामला 2026 की शुरुआत में आगे की सुनवाई के लिए लिस्टेड है।
अजमेर शरीफ दरगाह गिराने का मामला
दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रभावित पक्षों को सुनवाई का मौका दिए बिना अजमेर शरीफ दरगाह कॉम्प्लेक्स के अंदर के स्ट्रक्चर गिराने से केंद्र सरकार को रोक दिया था। यह अंतरिम आदेश दरगाह के एक खादिम की अर्जी पर दिया गया था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ़ माइनॉरिटी अफेयर्स के कथित अतिक्रमण हटाने के नोटिस को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन करने पर ज़ोर दिया और केंद्र को दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट, 1955 के तहत दरगाह कमेटी बनाने में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। मामला अभी भी पेंडिंग है।
2026 का स्वागत ऐसे ही बड़े धार्मिक झगड़ों के अनसुलझे सवालों से होगा। 2025 में ज्यादातर मामलों में अंतिम फैसले को टाला गया और अंतरिम फैसले से काम चलाया गया। हालाँकि इस सावधानी भरे तरीके से शायद तुरंत अशांति को रोका जा सका हो, लेकिन इसने यह भी पक्का किया कि इतिहास, अधिकारों और संवैधानिक व्याख्या के बुनियादी सवालों को टाल दिया गया। जैसे-जैसे ये झगड़े 2026 में आगे बढ़ेंगे, न्यायपालिका के सामने चुनौती यह होगी कि क्या लगातार रोक संवैधानिक स्पष्टता की जगह ले सकती है या निर्णायक समाधान आखिरकार जरूरी हो जाएगा।
(यह मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई है। इसे पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें)


