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टॉवर लगाया पर किराया नहीं दिया, हटाने को बोला तो हुई मारपीट: जयपुर में दर्ज होगा मुकेश अंबानी समेत 4 पर केस, कोर्ट ने निर्देश दिया

इस केस में अजमेर के मदनगंज, किशनगढ़ निवासी मनोज वैष्णव ने शिकायत दायर की थी। इसी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिलायंस जियो जियो इंफोकॉम लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी सहित चार के खिलाफ जालूपुरा पुलिस थाने को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।

राजस्थान के जयपुर में रिलायंस जियो इनफोकॉम के मालिक मुकेश अंबानी के खिलाफ केस दर्ज होगा। ये मामला मेट्रोपॉलिटियन मजिस्ट्रेट कोर्ट-5 के निर्देश पर दर्ज किया जाएगा। आरोप है कि उनकी कंपनी ने 19 दिसंबर 2013 को मोबाइल टॉवर के लिए लीज पर जगह ली थी। तब से कंपनी ने न किराया दिया, न जगह खाली की।

इस केस में अजमेर के मदनगंज, किशनगढ़ निवासी मनोज वैष्णव ने शिकायत दायर की थी। इसी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी सहित चार के खिलाफ जालूपुरा पुलिस थाने को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।

केस में मुकेश अंबानी के अलावा राजस्थान के क्षेत्रीय प्रबंधक, प्रोजेक्ट मैनेजर व रिलायंस जियो जयपुर के पंकज कुमार का नाम शामिल हैं। परिवाद में कहा गया कि मनोज के पिता का मदनगंज में मकान था। रिलायंस ने उनके मकान की छत को 19 दिसंबर 2013 को लीज पर 20 साल के लिए लिया और 7 हजार किराया देने को कहा।

परिवाद के अनुसार कंपनी ने छत की दीवारें तोड़कर वहाँ मोबाइल टॉवर तो लगाया पर किराया नहीं दिया। 24 फरवरी 2016 को परिवादी के पिता का देहांत हो गया। बेटे ने कंपनी कार्यलय जाकर उस लीज डीड को निरस्त करने को कहा और साथ ही संपत्ति से कब्जा व टावर हटाने का आग्रह किया।

परिवादी के मुताबिक उनके इस आग्रह पर कार्यालय के लोगों ने उनसे गाली-गलौच करके मारपीट की। इतना ही नहीं दोबारा संपत्ति से कब्जा हटाने की माँग पर उन्हें धमकियाँ दी गईं। इसी के बाद ये परिवाद कोर्ट में दायर किया गया। आरोप लगाया गया है कि उनकी जमीन साजिश करके हड़पी गई है। अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में केस दर्ज करके कार्रवाई की जाए।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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