Homeदेश-समाजघर में मदरसा, मौलवी कारी मोहम्मद ने नशीला पदार्थ खिला छात्रा से किया रेप:...

घर में मदरसा, मौलवी कारी मोहम्मद ने नशीला पदार्थ खिला छात्रा से किया रेप: वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल, अब हुआ गिरफ्तार

पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि 22 जनवरी को मौलवी ने अपनी बीवी के बीमार होने का बहाना बनाकर उसे अपने घर खाना बनाने के लिए बुलाया। इस दौरान नशीला पदार्थ खिलाकर उससे रेप किया और इसका वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो के बहाने मौलवी ब्लैकमेल करने लगा।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मदरसे का मौलवी रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता उसकी नाबालिग छात्रा है। कारी मोहम्मद अहमद पर नशीला पदार्थ खिलाकर छात्रा से रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। इसके बाद वह पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा। मुँह खोलने पर जादू-टोने से उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दी। 26 जून 2023 को पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की। अगले दिन आरोपित मौलवी गिरफ्तार कर लिया गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र का है। मौलवी कारी मोहम्मद अहमद अपने घर में लंबे समय से मदरसा चला रहा है। आसपास के बच्चे यहाँ दीनी तालीम लेने आते है। नाबालिग पीड़िता भी उसके मदरसे में आती थी। कथित तौर पर मौलवी की अश्लीलता और छेड़छाड़ से परेशान होकर उसने 2018 में ही मदरसा जाना बंद कर दिया। लेकिन मौलवी किसी न किसी बहाने से उसे बुलाकर अश्लील हरकतें करता रहता था।

पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि 22 जनवरी 2022 को मौलवी ने अपनी बीवी के बीमार होने का बहाना बनाकर उसे अपने घर खाना बनाने के लिए बुलाया। इस दौरान उसने लड़की को नशीला पदार्थ खिला दिया जिससे वो बेसुध हो गई। नशे की हालत में मोहम्मद अहमद ने उससे रेप किया और इसका वीडियो बना लिया। इस वीडियो के बहाने मौलवी अक्सर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा। 17 मई 2023 को एक बार फिर मौलवी ने लड़की को घर बुला कर रेप किया। आखिरकार प्रताड़ना से आजिज आ कर लड़की ने सारी बात अपने घर वालों को बता दी।

पीड़िता का यह भी आरोप है कि मौलवी खुद को जादू-टोने का एक्सपर्ट बताता था। जब भी वह मौलवी की करतूतों का विरोध करती थी तब उसे और उसके परिवार को झाड़-फूँक से खत्म करने की धमकी देता था। शिकायत में पीड़ित परिवार ने खुद को मौलवी से डरा होने की बात कही है। पुलिस ने 27 जून (मंगलवार) को मौलवी कारी मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित पर IPC की धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मौलवी को जेल भेज दिया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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