Friday, March 29, 2024
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13 गाँव के 10 हजार लोग बुलाकर प्रसाद के नाम पर धोखे से खिला दी भैंसे की बिरयानी

उर्स में शामिल होने के लिए कल्लू काजी ने आस-पास के 13 गाँव वालों को आमंत्रित किया था। जब उस पर धोखे से लोगों को मांस खिलाने का आरोप लगाया गया तो उसने गंगा स्नान कराने और शुद्धिकरण के लिए 50,000 रुपए देने का...

उत्‍तर प्रदेश के महोबा में पिछले महीने 31 अगस्त को पीर बाबा के उर्स में 13 गांवों के लोगों को आमंत्रित किया गया। उर्स का यह मेला चरखारी कोतवाली के सालट गाँव में पिछले 6 साल से लगता आया है। यह हिंदू-बहुल क्षेत्र है और इस समारोह में आस-पास के मुस्लिमों के साथ-साथ हिंदू भी बड़ी संख्या में भाग लेते आए हैं। लेकिन इस बार का आमंत्रण प्रसाद के नाम पर नॉनवेज बिरयानी परोसने के कारण विवाद का रूप ले लिया।

गाँव के बाहर बनी पीर बाबा की मजार पर उर्स के आयोजन में हिस्सा लेने आए हिंदुओं को धोखे से मांसाहारी बिरयानी खिलाई गई – वो भी प्रसाद के नाम पर। न तो प्रसाद बाँटने वाले ने, न ही प्रसाद बनवाने वाले ने यह घोषणा कि बिरयानी में भैंसे का मांस मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में हिंदू श्रद्धालु भी धोखे में बिरयानी को प्रसाद समझ खाने लगे। जब उन लोगों को खाने के दौरान मांस और हड्डियाँ मिलीं तो बवाल हुआ।

इस मामले में 23 नामजद समेत 43 लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाई गई है। कल्लू, शहादत, छुट्टन, रमजान, रशीद, मुन्ना, पप्पू, मजीद, नजीर, कमरुद्दीन, हजरत, बशीर, राजू, अंसार, अकरम, साबिर, शरीफ, समीम, यूनुस, यूसुफ, भूरा और मुन्ना के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसके अलावा 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी धोखाधड़ी सहित कुछ अन्य धाराओं में रिपोर्ट हुई है।

कल्लू काजी ने आमंत्रित किया था लोगों को

उर्स में शामिल होने के लिए कल्लू काजी ने ही आस-पास के 13 गाँव वालों को आमंत्रित किया था। धोखा खाए लोगों का आरोप है कि कल्लू काजी ने ही धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर प्रसाद के नाम पर धोखे से भैंसे की बिरयानी खिला दी। जब लोगों को इस बारे में पता चला और बवाल हुआ तो पंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में कल्लू काजी ने लोगों को गंगा स्नान कराने और शुद्धिकरण के लिए 50,000 रुपए देने का वादा किया।

विधायक के आने पर FIR

पंचायत के फैसले से असंतुष्ट कुछ लोग इस मामले को लेकर स्थानीय विधायक के पास चले गए। इसके बाद विधायक ब्रजभूषण राजपूत गाँव पहुँचे और आरोपितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया।

भारतीय दंड संहिता के 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, सद्भाव के खिलाफ पूर्वग्रहपूर्ण कार्य करने संबंधी) 295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों, इरादों द्वारा किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को या उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के संबंध में), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत FIR किया गया है।

मजार में महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण

विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने आरोप लगाया कि सालट गाँव के बाहर बनी पीर बाबा की मजार फर्जी है। उन्होंने कहा कि यहाँ झाड़-फूँक के नाम पर महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जाता है। उन्होंने माँग किया कि भैंसे की मांस वाली बिरयानी खिलाकर हिंदुओं की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ की गई है, उसकी जाँच के साथ-साथ इस मजार के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े की भी जाँच होनी चाहिए।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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