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मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे बर्खास्त: मनसुख हिरेन, एंटीलिया मामले में है गंभीर आरोप

मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन ने अपने पति की हत्या के मामले में वाजे को दोषी ठहराया था। वाजे के खिलाफ आईपीसी की धारा 285, 465, 473, 506(2), 120(बी) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। मामले की शुरुआती जाँच के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भी पद से हटा दिया गया था।

एंटीलिया बम कांड और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में आरोपित सचिन वाजे को मुंबई पुलिस ने मंगलवार (11 मई 2021) को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वाजे को एनआईए ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक सामग्री से लैस कार मिलने और कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से उनके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई थी।

मालूम हो कि मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन ने अपने पति की हत्या के मामले में वाजे को दोषी ठहराया था। वाजे के खिलाफ आईपीसी की धारा 285, 465, 473, 506(2), 120(बी) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, मामले की शुरुआती जाँच के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भी पद से हटा दिया गया था।

गौरतलब है कि वाजे ने खुद 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास पार्क किए गए विस्फोटक से भरे स्कॉर्पियो में धमकी भरा पत्र रखा था। मुंबई पुलिस ने स्कॉर्पियो से मुकेश और नीता अंबानी को संबोधित एक पत्र बरामद किया था, जिसमें दावा किया गया था कि यह विस्फोटक सिर्फ एक ’ट्रेलर’ है।

एनआईए ने खुलासा किया था कि वाजे पहले स्कॉर्पियो के अंदर धमकी भरा पत्र रखना भूल गया था और बाद में इसे रखने के लिए वापस आया था। NIA द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वाजे को 15 मार्च को सस्पेंड कर दिया गया था। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उसके निलंबन का आदेश जारी किया था।

बता दें कि जाँच के दौरान एनआईए अधिकारियों ने पाया कि वाजे ने एंटीलिया के पास बम से भरे स्कॉर्पियो को पार्क करने से लेकर धमकी भरे पत्र को कार के अंदर रखने तक की पूरी कवायद को खुद से कॉर्डिनेट किया था। एनआईए के अधिकारियों ने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए मुलुंड टोल कलेक्शन प्वाइंट से सीसीटीवी फुटेज बरामद किया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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