Thursday, April 25, 2024
Homeदेश-समाजपालघर नागा साधु लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र की अदालत ने 14 और आरोपितों को...

पालघर नागा साधु लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र की अदालत ने 14 और आरोपितों को दी जमानत, 18 की अर्जी हुई खारिज

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 30 जुलाई मुकर्रर की है। उस दौरान आरोप तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। नागा साधु हत्याकांड मामले में पुलिस ने कुल 201 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 75 मुख्य आरोपित हैं।

महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की भीड़ द्वारा निर्मम हत्या करने के मामले में मंगलवार (29 जून 2021) को ठाणे की जिला अदालत ने 14 और आरोपितों को जमानत दे दी। वहीं वकील अमृत अधिकारी ने बताया कि एडिशनल सेशन कोर्ट (special designated court) के जस्टिस आरएस गुप्ता ने 18 अन्य आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 30 जुलाई मुकर्रर की है। उस दौरान आरोप तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। नागा साधु हत्याकांड मामले में पुलिस ने कुल 201 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 75 मुख्य आरोपित हैं। इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सतीश मानेशिंदे अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए, जबकि वकील पीएन ओझा साधुओं के परिवार से हैं।

गौरतलब है कि पालघर में साधुओं की लिंचिंग का मामला एक साल पुराना है। पिछले साल अप्रैल माह में जूना अखाड़ा के महंत कल्पवृक्ष गिरी महाराज (70 वर्ष) और महंत सुशील गिरी महाराज (35 वर्ष) अपने ड्राइवर निलेश तेलगडे (30 वर्ष) के साथ मुंबई से गुजरात अपने गुरु भाई को समाधि देने के लिए जा रहे थे। लेकिन 16 अप्रैल 2020 की रात पालघर के दहानु तालुका के आदिवासी बहुल गडचिंचले गाँव में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उन तीनों पर हमला किया और उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी।

यह पूरी घटना वहाँ मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों के सामने हुई थी। आरोपितों ने साधुओं के साथ एक ड्राइवर और पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया था। हमले के बाद साधुओं को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। जब देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस दौरान दरिंदों ने इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया।

Special coverage by OpIndia on Ram Mandir in Ayodhya

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

मार्क्सवादी सोच पर नहीं करेंगे काम: संपत्ति के बँटवारे पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा- निजी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते

संपत्ति के बँटवारे केस सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा है कि वो मार्क्सवादी विचार का पालन नहीं करेंगे, जो कहता है कि सब संपत्ति राज्य की है।

मोहम्मद जुबैर को ‘जेहादी’ कहने वाले व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने दी क्लीनचिट, कोर्ट को बताया- पूछताछ में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला

मोहम्मद जुबैर को 'जेहादी' कहने वाले जगदीश कुमार को दिल्ली पुलिस ने क्लीनचिट देते हुए कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -

हमसे जुड़ें

295,307FansLike
282,677FollowersFollow
417,000SubscribersSubscribe