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‘समीर SC हैं’: वानखेड़े से मुलाकात के बाद बोले SC कमीशन के उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर माँगा जवाब

समीर की शिकायत पर अनुसूचित जाति आयोग ने आरोपों की जाँच शुरू की है। आयोग को ये अधिकार संविधान के आर्टिकल 338 के तहत प्राप्त हैं। समीर वानखेड़े की शिकायत पर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा गया है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदर से मुलाक़ात कर आवेदन दिया। शनिवार (30 अक्टूबर 2021) को हुई इस मुलाक़ात के बाद अरुण हलदर ने कहा है कि उन्हें लगता है कि समीर वानखेड़े अनुसूचित जाति से हैं। इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि समीर ने धर्म परिवर्तन के आरोपों से इंकार किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार (29 अक्टूबर 2021) को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मुंबई सरकार से स्पष्टीकरण माँगा था। यह स्पष्टीकरण समीर वानखेड़े की आयोग में की गई शिकायत के बाद माँगा गया था। अपनी शिकायत में समीर वानखेड़े ने खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। समीर वानखेड़े ने यह शिकायत 26 अक्टूबर 2021 (मंगलवार) को की थी।

समीर की शिकायत पर अनुसूचित जाति आयोग ने आरोपों की जाँच शुरू की है। आयोग को ये अधिकार संविधान के आर्टिकल 338 के तहत प्राप्त हैं। समीर वानखेड़े की शिकायत पर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा गया है। आयोग द्वारा इन अधिकारियों को नोटिस का उत्तर 7 दिनों में देने के लिए कहा गया है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े द्वारा अपनी नौकरी में लगाए गए प्रमाण पत्रों पर सवाल खड़े किए थे। नवाब मलिक ने कहा की समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं, जबकि समीर वानखेड़े ने खुद को SC समुदाय का बताया है। आरोप-प्रत्यारोप का यह सिलसिला मुंबई में क्रूज पर शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान की NCB द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ।

इससे पहले गुरुवार (28 अक्टूबर 2021) को मुंबई उच्च न्यायालय में एक सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखा था। इस सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने अदालत को स्थिति से अवगत कराया था। महाराष्ट्र सरकार के वकील के अनुसार, समीर वानखेड़े के खिलाफ चार अलग-अलग याचिकाएँ लंबित हैं। इन याचिकाओं की जाँच ACP स्तर के अधिकारी द्वारा करवाई जा रही है। सरकारी वकील ने यह भी बताया कि अभी कोई केस दर्ज नहीं किया गया।

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ खुलकर खड़े होते हुए नवाब मलिक ने यहाँ तक कह डाला था कि NCB का यह केस फर्जी है। उन्होंने इस पूरे मामले की जाँच मुंबई पुलिस द्वारा करवाने की बात कही था। नवाब मालिक ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस की जाँच में न्याय होगा।

इस से पहले समीर वानखेड़े ने अपने विरुद्ध की जा रही शिकायतों पर मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी माँग पर मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी से 72 घंटे पहले नोटिस देने का आदेश दिया था। हालाँकि, अदालत ने वानखेड़े की यह माँग नहीं मानी थी कि मामले की जाँच CBI या NIA से करवाई जाए।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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