Friday, May 17, 2024
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Sui Generis दिल्ली मतलब क्या? केंद्र शासित दिल्ली ही जनता के हक में क्यों? केजरीवाल और LG की लड़ाई में क्या कहता है संविधान

पैरा 164 'सी' में कहा गया है, "एनसीटीडी की विधानसभा सूची-द्वितीय की स्पष्ट रूप से बहिष्कृत प्रविष्टियों को छोड़कर सूची-द्वितीय और सूची-तृतीय में प्रविष्टियों पर सक्षम है। सूची- I में प्रविष्टियों के अलावा, एनसीटीडी के संबंध में सूची- II और सूची- III में सभी मामलों पर संसद के पास विधायी शक्ति है…।"

भारत सरकार ने दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना में विसंगति को दूर करने के लिए 19 मई 2023 को एक अध्यादेश जारी किया। यह विसंगति देश की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले से उत्पन्न हुआ था। भारत सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की है।

इस अध्यादेश को बाद में संसद द्वारा एक विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। इस अध्यादेश की उत्पत्ति संविधान पीठ के फैसले में ही हुई है, जो पैरा 164 ‘सी’ और ‘एफ’ पर अपने आदेश में समवर्ती और राज्य में सभी मामलों पर विधायी क्षमता देता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में यह रेखांकित करता है कि राज्य और समवर्ती सूची के संबंध में एनसीटीडी की कार्यकारी शक्ति संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा भारत संघ को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति के अधीन होगी।

पैरा 164 ‘सी’ में कहा गया है, “एनसीटीडी की विधानसभा सूची-द्वितीय की स्पष्ट रूप से बहिष्कृत प्रविष्टियों को छोड़कर सूची-द्वितीय और सूची-तृतीय में प्रविष्टियों पर सक्षम है। सूची- I में प्रविष्टियों के अलावा, एनसीटीडी के संबंध में सूची- II और सूची- III में सभी मामलों पर संसद के पास विधायी शक्ति है…।”

पैरा 164 ‘एफ’ में है, “सूची-द्वितीय और सूची-तृतीय में प्रविष्टियों के संबंध में एनसीटीडी की कार्यकारी शक्ति संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा स्पष्ट रूप से संघ को प्रदान की गई कार्यकारी शक्ति के अधीन होगी।”

इनके अलावा, पैरा संविधान पीठ ने पैरा 95 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, “यदि संसद किसी भी विषय पर कार्यकारी शक्ति प्रदान करने वाला कानून बनाती है, जो एनसीटीडी के डोमेन के भीतर है, तो उपराज्यपाल की कार्यकारी शक्ति को इस हद तक संशोधित किया जाएगा, जैसा कि उस कानून में प्रदान किया गया। इसके अलावा, जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 49 के तहत उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद को विशिष्ट अवसरों पर राष्ट्रपति द्वारा जारी विशेष निर्देशों का पालन करना चाहिए।”

इस अध्यादेश को लाने में केंद्र सरकार ने दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है, के शासन के संबंध में उसे भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ द्वार प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग किया है।विधेयक/अध्यादेश उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने का प्रयास करता है और निम्नलिखित बात को संबोधित करना चाहता है:

• सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का निर्णय संविधान द्वारा परिकल्पित भारत के विचार पर चोट करता है और इसका उल्लंघन करते हुए बुनियादी संरचना सिद्धांत की धज्जियाँ उड़ाता है।

• भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के क्षेत्र को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में परिभाषित करता है, और कुछ नहीं। यह केंद्र शासित प्रदेशों को पूरी तरह से संघ द्वारा शासित होने का प्रावधान करता है। संविधान पीठ का निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 की अवहेलना करता है, जिसमें दिल्ली के लिए एक विशेष ‘sui generis’ (एक अद्वितीय नई श्रेणी) श्रेणी सम्मिलित करता है।

• इस ‘सूई जेनेरिस’ – दिल्ली की नई और अनूठी स्थिति को परिभाषित करते हुए, अदालत ने एक नए वर्ग के क्षेत्र का निर्माण किया है, जो अब तक अस्तित्व में नहीं था और यह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।

• अगर कोई इस बात से सहमत भी हो कि दिल्ली की स्थिति ‘सूई जेनेरिस’ है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के रूप में दिल्ली की यह स्थिति जानबूझकर संवैधानिक डिजाइन द्वारा है। केंद्र शासित प्रदेश और भारत की राजधानी के रूप में इसकी स्थिति, किसी अन्य इकाई के बजाय भारत संघ द्वारा शासन की माँग करती है।

• संविधान का अनुच्छेद 239AA, जो दिल्ली को एक विधानसभा प्रदान करता है, स्थानीय आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए था और यह किसी भी तरह से केंद्र सरकार के मौजूदा नियंत्रण पर स्थानीय सरकार को केंद्र शासित प्रदेश का नियंत्रण देने का इरादा नहीं था।

• संविधान का भाग XIV स्पष्ट रूप से ‘सेवाओं’ को संघ या राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रावधान करता है न कि केंद्र शासित प्रदेशों के। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को ‘सेवाओं’ का नियंत्रण देकर और दिल्ली को एक राज्य के रूप में मानते हुए संविधान पीठ का आदेश संविधान की मूल संरचना के विपरीत है। संविधान विशेष रूप से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करता है। जहाँ तक केंद्र शासित प्रदेशों का संबंध है, यह संघ को विशेष अधिकार देता है।

• सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का निर्णय स्पष्ट और प्रभावी रूप से उपराज्यपाल का अपमान करता है, संविधान के अनुच्छेद 239 द्वारा परिभाषित भारत के राष्ट्रपति के निहितार्थ है। राज्यों के राज्यपालों के विपरीत संविधान ने उपराज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यकारी प्रमुख और प्रशासक जानबूझकर बनाया किया। राज्यों के राज्यपालों के विपरीत, उपराज्यपाल को कार्यकारी शक्तियाँ देने में संविधान ने राज्यों के राज्यपालों को दी गई प्रतिरक्षा प्रदान नहीं की है। संघ की ओर से कार्यकारी शक्तियों को धारण करने के लिए उपराज्यपालों के लिए यह संवैधानिक डिजाइन था और इसलिए, राज्यपालों की तुलना में उसे अधिक ‘शक्तिशाली’ होना चाहिए। संविधान पीठ के फैसले ने उपराज्यपाल को राज्यपालों के साथ बराबरी करने के संविधान की भावना पर आघात किया है और उन्हें ‘सेवाओं’ के मामले में मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के लिए बाध्य किया है, जो केवल संघ से संबंधित हो सकते हैं।

• संविधान पीठ का निर्णय विधायी प्राधिकरण के कार्यकारी प्राधिकरण के साथ सह-अस्तित्व के बुनियादी एवं समय परीक्षित सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। इसका अर्थ है कि सरकार के पास केवल उन मामलों और विषयों पर कार्यकारी शक्तियाँ होंगी, जिन पर वह कानून भी बना सकती है। संविधान पीठ का निर्णय, भारत की संसद को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से संबंधित ‘सेवाओं’ के मामले में कानून बनाने की शक्ति देता है। हालाँकि, यह विरोधाभासी और असंवैधानिक रूप से केंद्र सरकार से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सरकार को ‘सेवाओं’ पर नियंत्रण की कार्यकारी शक्तियाँ भी देता है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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