दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में पूर्व कॉन्ग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दूसरी बार उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला दिल्ली के सरस्वती विहार में 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। कोर्ट ने 12 फरवरी को सज्जन को दोषी ठहराया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जाँच टीम का कहना था कि सज्जन ने भीड़ को उकसाया, जिसने दोनों को जिंदा जलाया और उनके घर लूटे। अभियोजन पक्ष ने सज्जन के लिए फाँसी की माँग की थी, पर स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सज्जन कुमार की सेहत और जेल में व्यवहार को देखते हुए उम्रकैद दी। सज्जन अभी तिहाड़ जेल में हैं, जहाँ वो 2018 में पालम कॉलोनी में पाँच सिखों की हत्या के मामले में मिली उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
1984 anti-Sikh riots case | Delhi's Rouse Avenue court awards life sentence to Sajjan Kumar in the 1984 anti-Sikh riots case
— ANI (@ANI) February 25, 2025
He was convicted in a case related to the killing of a father-son duo in the Saraswati Vihar area on November 1, 1984.
Former Congress MP Sajjan Kumar… pic.twitter.com/ixktHeU9LJ
गौरतलब है कि 1984 में इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद पूरे देश में दंगे भड़क गए थे। सज्जन के खिलाफ कई और मामले चल रहे हैं, जिनमें से एक में उन्हें बरी कर दिया गया, जबकि कुछ की अपील कोर्ट में हैं।