बांग्लादेश में राष्ट्रध्वज का अपमान करने के नाम पर देशद्रोह के इल्जाम के तहत गिरफ्तार किए गए हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को एक महीने बाद भी जमानत नहीं दी गई। चटगाँव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने गुरुवार (2 जनवरी 2025) को 30 मिनट तक सुनवाई करने के बाद उनकी जमानत खारिज कर दी। इससे पहले याचिका में खामी बताकर उन्हें जमानत नहीं दी गई थी।
Bangladesh: No relief for spiritual leader Chinmoy Krishna Das, Chattogram court rejects bail plea
— ANI Digital (@ani_digital) January 2, 2025
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चिन्मय दास की तरफ से बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के 11 हिंदू वकीलों ने पैरवी की थी। पिछली दो सुनवाई में चिन्मय दास के वकीलों को कोर्ट में पेश नहीं होने दिया गया था। उन्हें धमकी दी गई थी। चिन्मय के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने मीडिया को बताया कि वे जमानत के लिए वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बता दें कि हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था।