Saturday, July 27, 2024
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रॉबर्ट वाड्रा बीमार: विदेश में कराएँगे इलाज, कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए दी इजाजत

वाड्रा पर बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप है। इसके अलावा राजस्थान के बीकानेर में भी जमीन खरीदने की जाँच चल रही है। वाड्रा ने इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति देने की गुहार अदालत से लगाई थी। हालॉंकि ईडी का कहना था कि वे जॉंच में सहयोग नहीं कर रहे।

कॉन्ग्रेस महसचिव प्रियंका गाँधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वाड्रा को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। वाड्रा ने मेडिकट ट्रीटमेंट और बिजनेस कारणों से विदेश यात्रा की इजाजत माँगी थी। उनका कहना था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इलाज के लिए वे विदेश जाना चाहते हैं।

बता दें कि वह फिलहाल मनी लॉड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने उन्हें दो सप्‍ताह के लिए विदेश जाने की छूट दी है। इससे पहले कोर्ट ने ईडी और वाड्रा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाड्रा की याचिका पर कोर्ट ने ईडी से जवाब माँगा था। ईडी ने वाड्रा की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें विदेश नहीं जाने दिया जाए।

गौरतलब है कि कॉन्ग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉड्रिंग मामले में फँसे हुए हैं। उन पर लंदन में बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप है। इसके अलावा राजस्थान के बीकानेर में भी जमीन खरीदने की जाँच चल रही है। लंदन में एक फ्लैट को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया था। ईडी का आरोप है कि यह फ्लैट मनोज अरोड़ा की बजाय रॉबर्ट्र वाड्रा का है। यह संपत्ति हथियार डीलर संजय भंडारी से साल 2010 में खरीदा गया था।

रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि लंदन स्थित ब्रायनटन स्क्वेयर में 1.2 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। संपत्ति की कीमत 19 लाख पाउंड है। कथित तौर पर संपत्ति का स्वामित्व वाड्रा के पास है। इसे लेकर ईडी रॉबर्ट वाड्रा से कई चरणों में पूछताछ कर चुका है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले कोर्ट ने वाड्रा को 6 सप्ताहों के लिए अमेरिका तथा नीदरलैंड जाने की इजाजत दी थी। हालाँकि वाड्रा को लंदन जाने की अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि लंदन में ही संपत्ति खरीद की जाँच ईडी कर रही है। वाड्रा को 1 अप्रैल को कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए कहा था कि वह कोर्ट से मंजूरी लिए बिना देश नहीं छोड़ सकते हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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