Monday, March 24, 2025
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राहुल गाँधी के खिलाफ ओडिशा में FIR, ऑपइंडिया से बोले IG हिमांशु लाल- जाँच जारी, नोटिस देंगे: कॉन्ग्रेस नेता ने कहा था- हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे

संबलपुर आईजी हिमांशु लाल के आदेश पर राहुल गाँधी के खिलाफ यह FIR दर्ज की गई है। राहुल गाँधी पर देश तोड़ने वाला बयान जानबूझ कर देने का आरोप भाजपा और हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लगाया है।

कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी के खिलाफ ओडिशा में एक FIR दर्ज करवाई गई है। राहुल गाँधी पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझ कर लगातार देश विरोधी बयान दिए। राहुल गाँधी के खिलाफ यह FIR भाजपा और हिन्दू संगठनों ने दर्ज करवाई है। पुलिस इस मामले में जाँच में जुटी है।

राहुल गाँधी के खिलाफ यह FIR ओडिशा के झारसुगुडा में करवाई गई है। यह FIR राम हरि पुजारी ने करवाई है। FIR में कहा गया है कि राहुल गाँधी के बयान के चलते देश की एकता और अखंडता को खतरा है। FIR में कहा गया है कि राहुल गाँधी ने भारत राज्य के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करके विद्रोह की भावना को बढ़ाया है।

FIR के अनुसार, राहुल गाँधी ने अपने बयान में बोलने की आजादी का दुरूपयोग किया है। इस संबंध में शिकायत भाजपा और हिन्दू संगठनों ने दी थी। उन्होंने इस शिकायत में कॉन्ग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गाँधी के बयान को लेकर एक्शन की माँग की थी।

शिकायत को लेकर आईजी रेंज संबलपुर हिमांशु लाल ने FIR के निर्देश दिए थे। इस मामले में ऑपइंडिया ने संबलपुर रेंज के IG हिमांशु लाल से भी बात की है। IG हिमांशु लाल ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल, RSS समेत कुछ हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं ने राहुल गाँधी के बयान को लेकर शिकायत दी थी। इस शिकायत पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया जाँच में आरोप सही पाए। मैंने इस संबंध में FIR का आदेश दिया है।”

उन्होंने आगे बताया, “मामले में अब BNS की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज हो चुका है, हम इसकी विस्तृत जाँच कर रहे हैं। नियमानुसार इस संबंध में नेता राहुल गाँधी को नोटिस भी भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। उनका पक्ष भी लिया जाएगा।”

ऑपइंडिया ने इस मामले में एसपी झारसुगुड़ा स्मित परमार से भी बात की जिन्होंने FIR दर्ज किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि राहुल गाँधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और धारा 197 (1) (D) के तहत मामला दर्ज किया है। ऑपइंडिया के पास इस मामले की FIR कॉपी मौजूद है।

धारा 152 के तहत किसी व्यक्ति पर अलगाव की भावना भड़काने के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा धारा 197 के तहत किसी भी व्यक्ति को समाज तोड़ने की साजिश के मामले में आरोपित बनाया जा सकता है।

गौरतलब है कि कॉन्ग्रेस के कोटला रोड पर बने नए दफ्तर के उद्घाटन समारोह में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कॉन्ग्रेस की लड़ाई भाजपा से नहीं है बल्कि वह अब ‘इंडियन स्टेट’ से लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा और RSS ने देश के हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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