Sunday, April 28, 2024
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NCP नेता मोहम्मद फैजल को वापस मिली सांसदी, ‘हत्या के प्रयास’ में सजा पाकर हुए थे ‘अयोग्य’ करार: लक्षद्वीप में उपचुनाव रद्द

केरल हाईकोर्ट के फैसले को लक्षद्वीप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सु्प्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार करते हुए 29 मार्च 2023 को सुनवाई की तारीख तय की। हालाँकि, सुनवाई शुरू होने से पहले ने लोकसभा सचिवालय ने अपना फैसला पलट दिया और चुनाव आयोग ने भी उपचुनाव को रद्द कर दिया।

लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी (NCP) के सांसद मोहम्मद फैजल की अयोग्यता रद्द कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने अपने पुराने आदेश को रद्द कर फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है। फैजल की हाल में लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहली ही लोकसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर दिया।

बता दें कि एनसीपी सांसद को केरल हाईकोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें सांसदी के अयोग्य ठहरा दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने की भी घोषणा कर दी। आज बुधवार (29 मार्च 2023) को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही लोकसभा सचिवालय ने अपने पुराने फैसले को रद्द कर फैजल की सांसदी को बहाल कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को भी निस्तारित कर दिया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने भी उस सीट पर उपचुनाव के अपने फैसले को रद्द कर दिया।

लोकसभा सचिवालय के इस फैसले पर मोहम्मद फैजल ने कहा कि सदस्यता को बहाल करने में देरी सराहनीय नहीं है। उन्होंने कहा, “मेरी सजा घोषित होने के अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने जल्दबाजी में मुझे अयोग्य घोषित करने का निर्णय लिया। कम-से-कम मेरी रद्द सदस्यता को बहाल करने में भी इतनी तेजी दिखानी चाहिए थी।

दरअसल, हत्या के प्रयास के एक मामले में फैजल को लक्षद्वीप की एक अदालत ने मोहम्मद फैजल सहित चार लोगों को 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। यह मामला साल 2009 में एक व्यक्ति के हत्या के प्रयास से जुड़ा है। लक्षद्वीप के सेशन कोर्ट द्वारा 11 जनवरी 2023 को सजा सुनाई।

इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 13 जनवरी 2023 को एक अधिसूचना जारी करके दो बार के सांसद मोहम्मद फैजल को अयोग्य ठहरा दिया। फैजल की सांसदी जाने के बाद चुनाव आयोग ने उस सीट पर लोकसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी।

मोहम्मद फैजल ने इस निर्णय के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 25 जनवरी 2023 को केरल हाईकोर्ट की एकल बेंच ने मोहम्मद फैजल की सजा को निलंबित कर दिया। न्यायाधीश बेचू कुरियन जोसेफ ने कहा कि सांसद के पास के पास कोई घातक हथियार नहीं मिला था और नहा ही पीड़ित को गंभीर चोट लगी थी।

केरल हाईकोर्ट के फैसले को लक्षद्वीप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सु्प्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार करते हुए 29 मार्च 2023 को सुनवाई की तारीख तय की। हालाँकि, सुनवाई शुरू होने से पहले ने लोकसभा सचिवालय ने अपना फैसला पलट दिया और चुनाव आयोग ने भी उपचुनाव को रद्द कर दिया।

बता दें कि ऐसे ही एक मामले में कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्हें मिले आवास को भी खाली करने का नोटिस दिया गया है। इसको लेकर देश भर में बवाल जारी है। इस बीच मोहम्मद फैजल का मामला सामने आने के बाद कॉन्ग्रेस के नेताओं में एक उम्मीद जगी है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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