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रोहिंग्या देश के लिए बड़ा खतरा, उनकी पहचान हो रही है, अभी NRC लागू करने की कोई योजना नहीं: केंद्र सरकार

केंद्रीय मंत्री ने रोहिंग्याओं को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी रोहिंग्याओं के देश में आए दिन किसी न किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने की खबरें सामने आती रहती हैं।

देशभर में एनआरसी लागू करने को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार (10 अगस्त 2021) को केंद्रीय गृह मंत्रालय लोक सभा में जानकारी दी है कि अभी तक एनआरसी को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया है। इसके साथ ही रोहिंग्या (Rohingya) मुस्लिमों के मुद्दे पर केंद्र ने स्पष्ट किया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर रोहिंग्याओं की पहचान करने के लिए कहा गया है।

लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि सरकार ने 2021 की जनगणना के पहले चरण के साथ नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने का फैसला किया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “अब तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NPR) तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।” अभी तक NRC को केवल असम में ही अपडेट किया गया है। जब 2019 में NRC की अंतिम सूची प्रकाशित हुई, तो 3.3 करोड़ आवेदकों में से कुल 19.06 लाख को बाहर कर दिया गया था।

एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो असम में एनआरसी तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान दावों और आपत्तियों के निर्णयों के परिणाम से संतुष्ट नहीं है, वह विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष तारीख से 120 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि चूँकि असम में एनआरसी से बाहर किए गए लोगों को उनके लिए उपलब्ध सभी संभावित कानूनी उपायों को समाप्त करना बाकी है, इसलिए इस स्तर पर उनकी राष्ट्रीयता के सत्यापन का सवाल ही नहीं उठता है।

उन्होंने यह भी कहा कि चूँकि अवैध प्रवासी चोरी से बिना किसी पासपोर्ट के देश के अंदर घुसते हैं ऐसे में उनकी संख्या को लेकर कोई केंद्रीय डेटा उपलब्ध नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने रोहिंग्याओं को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी रोहिंग्याओं के देश में आए दिन किसी न किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने की खबरें सामने आती रहती हैं।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कॉन्ग्रेस सांसद बेनी बेहानन द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि इस साल जनवरी 2021 से अब तक एफसीआरए (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम) कानून के तहत 115 पंजीकृत संघों / गैर सरकारी संगठनों का ऑडिट किया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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