Tuesday, November 5, 2024
Homeराजनीतिराहुल गाँधी के 'झूठ' पर EC ने जारी किया नोटिस, माँगा 48 घंटे में...

राहुल गाँधी के ‘झूठ’ पर EC ने जारी किया नोटिस, माँगा 48 घंटे में जवाब

राहुल गाँधी के इस बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी उपाध्यक्ष प्रभात झा ने भी खासी नाराज़गी जताई थी और साथ ही उनको लीगल नोटिस भी भेजा था।

चुनाव आयोग ने कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में बुधवार (मई 1, 2019) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस राहुल की उस टिप्पणी पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत आदिवासियों को गोली मार दी जाएगी।

आयोग ने कॉन्ग्रेस अध्यक्ष को 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। यदि राहुल गाँधी इस समय सीमा में जवाब नहीं देते हैं तो आयोग मामले पर अपनी तरफ से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

गौरतलब है कि भाजपा के नेता ओम पाठक और नीरज ने इस मामले पर आयोग से शिकायत की थी जिसके बाद मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारियों द्वारा चुनाव रिपोर्ट माँगी गई।

बता दें कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर राहुल गाँधी के बयान वाली वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी। इस वीडियो में राहुल जनता के बीच खुलेआम झूठ बोलते नज़र आ रहे थे। इस वीडियो में वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने एक नया कानून बनाया है, जिसमें लिखा है कि आदिवासियों को गोली से मारा जा सकेगा। इस वीडियो में राहुल दावा कर रहे हैं कि कानून में लिखा है, “आदिवासियों पर आक्रमण होगा।”

राहुल गाँधी के इस बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी उपाध्यक्ष प्रभात झा ने भी खासी नाराज़गी जताई थी और साथ ही राहुल को लीगल नोटिस भी भेजा था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस तरह कोई कानून नहीं बनाया गया है।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

हर निजी संपत्ति ‘सामुदायिक संसाधन’ नहीं, सरकार भी नहीं ले सकती: प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सुप्रीम कोर्ट ने खींची नई लक्ष्मण रेखा, जानिए अनुच्छेद 39(B)...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39(B) के तहत सभी निजी संपत्तियों को 'सामुदायिक संसाधन' नहीं माना जा सकता।

सीरियल ब्लास्ट की साजिश, कोल्लम कलेक्ट्रेट में खड़ी जीप को टिफिन बम से उड़ाया… अब्बास, करीम और दाऊद को केरल की अदालत ने ठहराया...

केरल के कोल्लम में 2016 में हुए एक आईईडी ब्लास्ट में तीन लोग दोषी ठहराए गए हैं। इनके नाम हैं अब्बास अली, शमसून करीम राजा और दाऊद सुलेमान।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -