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कार्ति चिदंबरम को घर खाली करने के लिए ED ने थमाया नोटिस, पिछले साल हुई थी कुर्क

इससे पहले ईडी ने गत वर्ष 10 अक्टूबर को नई दिल्ली जोरबाग स्थित 115-ए ब्लॉक 172 की संपत्ति कुर्क की थी। इस कुर्क की पुष्टि 29 मार्च को की गई थी, जिसका जिक्र ED द्वारा जारी किए गए नोटिस में भी है।

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति को ED ने नोटिस जारी करके उनके दिल्ली के जोर बाग स्थित घर को खाली करने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशायल ने उनके इस आवास को भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में पिछले साल कुर्क भी किया था। वह आईएनएक्स मामले के दोषी हैं।

मनीलॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत दिए गए एक पूर्व आदेश पर अमल करते हुए कार्ति चिदंबरम को ईडी द्वारा बुधवार (जुलाई 31, 2019) को यह नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले ईडी ने गत वर्ष 10 अक्टूबर को नई दिल्ली जोरबाग स्थित 115-ए ब्लॉक 172 की संपत्ति कुर्क की थी। इस कुर्क की पुष्टि 29 मार्च को की गई थी, जिसका जिक्र ED द्वारा जारी किए गए नोटिस में भी है।

गौरतलब है ये मामला साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया से मिले धन के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से अनुमति मिलने से संबंधित है। जिसमें 305 करोड़ रुपए की गैर-कानूनी लेन-देन मामले में इंद्राणी मुखर्जी के अलावा पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी है।

बता दें इस मामले में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने इस मामले में नियमों का उल्लंघन करके रिपोर्ट को अपनी मंजूरी दी थी, जिससे कार्ति चिदंबरम को मोटी रकम हासिल हुई थी। हालाँकि, ये बात और है कि अभी चिदंबरम परिवार अपने ऊपर लगे इन आरोपों को नकारता आ रहा है। इस मामले के मद्देनजर केंद्रीय जाँच एजेंसी ने 15 मई को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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