Saturday, July 27, 2024
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Pakistan: सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद इमरान खान ने बुलाई कैबिनेट बैठक, ट्वीट कर कहा- आखिरी गेंद तक खेलेंगे

3 अप्रैल को इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर कासिम खान ने विदेशी साजिश करार देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 5 के खिलाफ माना था।

पाकिस्तान (Pakistan) में राजनीतिक संकट के बीच वहाँ के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वहाँ की संसद के डिप्टी स्पीकर के फैसला को असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 अप्रैल 2022) को कहा कि तीन अप्रैल को पाकिस्तान संसद में अविश्वास प्रस्ताव रद्द करना संविधान के खिलाफ था। शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री इमरान खान (PM Imran Khan) को तगड़ा झटका देते हुए आदेश दिया कि पाक संसद फिर से बहाल होगी और संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी।

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इमरान खान को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, 9 अप्रैल को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर फिर से वोटिंग होगी। अब अगर इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हार जाते हैं तो नए सरकार का गठन कराया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के विपक्षी दल जश्न मना रहे हैं। विपक्षी दलों को भरोसा है कि इमरान खान की सरकार गिर जाएगी और वे सरकार बनाने में सफल होंगे। वहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग– एन (PML-N) के अध्यक्ष और पीएम पद के उम्मीदवार शाहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पाकिस्तान बच गया और पाकिस्तान के लोगों की दुआ कबूल हो गई। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान वह सरप्राइज देंगे। शरीफ ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल असेंबली और मजबूत होगी।

इधर प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार (8 अप्रैल, 2022) को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इसके साथ ही वे शाम को देश को भी संबोधित करेंगे। इमरान खान ने गुरुवार (7 अप्रैल) की रात को ट्वीट करके यह जानकारी दी। इमरान खान ने लिखा, “मैंने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसके साथ ही, संसदीय दल की बैठक भी बुलाई है। मैं कल देश को संबोधित भी करूँगा। देश के लिए मेरा संदेश ये है कि मैं हमेशा से पाकिस्तान के लिए संघर्ष करता रहा हूँ और आखिरी बॉल तक संघर्ष करूँगा।”

गौरतलब है कि इससे पहले 3 अप्रैल को इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर कासिम खान ने विदेशी साजिश करार देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 5 के खिलाफ माना। उसके बाद इमरान खान की सलाह पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने संसद भंग कर दी थी। इस कार्यवाही का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। अब 9 अप्रैल को पता चलेगा कि इमरान खान की कुर्सी बचती है या उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ता है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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