सहारनपुर में मिर्जापुर का रहने वाला मोहम्मद इकबाल परचून की दुकान से काम शुरू कर आगे बढ़ता गया। कभी शहद बेचा, तो फिर राजनीति में आया और खनन माफिया भी बना।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सबूत पेश करने की जिम्मेदारी सिर्फ आरोपित का ही नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता का भी है।