जहांगीर अपनी रिश्तेदारी में एक नाबालिग लड़की से मोबाइल पर बात करता था। उसका दोस्त सबलू उर्फ़ मसलाहउद्दीन भी उसी लड़की से मोबाइल पर बात करने लगा। इस बात का पता जब जहांगीर को लगा तो उसने सबलू को मारा। इसी बीच आतिफ़ वहाँ आ गया तो उसने...
जिस छात्र के साथ यह घटना घटित हुई थी वो बीए तृतीय वर्ष का छात्र अखिल चंद्रन था। इस घटना के पीछे वामपंथी छात्र संगठन SFI के कार्यकर्ताओं का हाथ था। चंद्रन के सीने में SFI के अध्यक्ष आर शिवरंजीथ ने चाकू मारा था, जबकि संगठन के सचिव एएन नसीम ने उसे पकड़ रखा था।
पुलिस ने बताया कि मलयालम दैनिक ‘सिराज’ के ब्यूरो प्रमुख के एम. बशीर (35) सड़क किनारे मोटरसाइकिल खड़ी कर उस पर बैठे हुए थे तभी तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बशीर की मौके पर ही मौत हो गई।
इरशाद पहली बार काँवड़ लेकर नहीं गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो काफी लंबे समय से काँवड़ यात्रा में भाग ले रहा है। मगर इस बार इरशाद का काँवड़ यात्रा में शामिल होना और गंगाजल घर लाना उसके अपने ही समुदाय के कुछ लोगों को रास नहीं आया।
शमा परवीन का निकाह अप्रैल 2010 में एहसान मिस्त्री से हुआ था। निकाह के कुछ दिनों बाद से ही एहसान बीवी के साथ शराब पीकर बुरा बर्ताव करता था। मारने-पीटने के बाद उसे घर से निकाल देता था।
पुलिस ने मौके पर पहुँचकर आरोपित को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी संदीप बालियान का कहना है कि सूचना मिलने के कुछ ही समय बाद पुलिस मौके पर पहुँच गई थी। पुलिस ने चोर की बेरहमी से पिटाई की बात को गलत बताया है।
हाल ही में फैशन डिजायनर ज्योति सिंह से शादी करने वाले पवन ने पहली शादी रीना रानी से की थी जो बहुत दिनों तक नहीं चली। इसके बाद वे रूबी सिंह के साथ लिव इन में रहे और नीलम से शादी की। बाद में दोनों की आत्महत्या की खबर सामने आई।
रिंकू शुक्ला के मुताबिक़, "यह मेरी आदत है। मैंने उन्हें (पुलिसकर्मी) चाय पीने के लिए पैसे दिए होंगे क्योंकि वह वहाँ खड़ा था। मेरा इरादा उन्हें रिश्वत देने का नहीं था। मैं 10-15 दिन पहले जेल के अंदर सेंगर से मिल चुका हूँ।"
पत्रकार नदीम ख़ान के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा-386 (किसी व्यक्ति को मौत या शिकायत की आशंका में डालकर), धारा-500 (मानहानि के लिए सजा) और धारा-504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अतिरिक्त सरकारी वकील (APP) सुभाष प्रसाद ने बताया कि चूँकि आरोपित नाबालिग है, इसलिए फिलहाल उसे जेल में न रखकर 21 साल की आयु तक सुरक्षा गृह में रखा जाएगा।