चाईबासा की नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों ने गैंगरेप किया। फ़िल्म में काम करने का प्रलोभन देकर ख़ालिद ने उसे बहाने से राँची बुलाया। उसने लड़की को काँटाटोली बस स्टैंड से अपने बाइक पर बिठाया और अपने दोस्त के यहाँ जाकर...
हर रात बच्ची को नशे की दवा जबरन खिलाई जाती थे और उसके साथ बलात्कार किया जाता था। जब बच्ची सुबह उठती तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता था। बच्ची ने अपनी मौसी को कई बार इस बात से अवगत कराया था लेकिन उसकी मौसी उसे डाँट-डपट कर चुप करा देती थी।
विनय 16 जून को भारत-पाक मैच में हुई भारत की जीत पर खुशी मना रहा था, तभी 'समुदाय विशेष' के कुछ लोगों के साथ उसकी झड़प हुई थी। देर रात हुई इस झड़प के बाद विनय अपनी झोपड़ी में सोने चला गया। सोमवार की सुबह गाँव वालों ने देखा कि विनय की झोपड़ी से धुआँ उठ रहा है।
मुहम्मद बिलाल को पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की आलोचना करने के लिए जाना जाता था। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद बिलाल खान अपने एक दोस्त के साथ थे। तभी उन्हें एक फोन आया, जिसके बाद एक व्यक्ति रात में उन्हें पास के जंगल में लेकर गया। जहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई।
लड़कियाँ तो दूर की बात, अब बेख़ौफ़ दुष्कर्मी लड़कों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। अब शाहजहाँपुर से गैंगरेप की नई घटना सामने आई है। ताज़ा मामले के अनुसार, शहर के पुवाया थानाक्षेत्र में एक नाबालिग किशोर के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया।
आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र यादव पर दिल्ली पुलिस ने प्लॉट कब्जा करवाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। 62 वर्षीय बुजुर्ग की शिकायत पर विधायक महेंद्र यादव के अलावा 2 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ भी शिकायत दर्ज हुई है, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है।
राजकुमार द्वारा पड़ोस में रहने वाली 5 वर्षीय बालिका को टॉफी देने के बहाने पास के खंडहर नुमा मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के बाद भारी पत्थर से बालिका के सिर में मारकर हत्या कर दी गई थी।
कुख्यात नक्सली किरण कुमार और उसकी पत्नी अल्लूरी कृष्णा कुमारी को धर दबोचा गया है। दोनों ही पति-पत्नी 1994 से माओवादी गतिविधियों में सक्रिय थे और लगभग 150 पुलिस वालों की मौत के लिए ज़िम्मेदार हैं। इन पर 20 लाख रुपए का इनाम था।
बहुचर्चित कठुआ बलात्कार केस में पठानकोट की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने 7 में से 6 अभियुक्तों को दोषी पाया है। कुल 6 में से 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली है। बाकी 3 को 5-5 साल की कैद और जुर्माना भरना पड़ेगा।
अरुंधति राय द्वारा वित्तपोषित AltNews के संस्थापक प्रतीक सिन्हा क्या बिलकुल ही दिमाग से पैदल है या पूरी तरह सेंसलेस और संवेदनहीन है कि यदि कोई डेड बॉडी को भी बाहर सड़ने या जानवरों के खाने के लिए फेंक दे तो यह बर्बरता भी उसकी क्रूर और घृणित मानसिकता का स्पष्ट दस्तावेज नहीं कहा जा सकता?