त्रिपुरा में अब सार्वजनिक जगहों पर पशु वध नहीं किया जा सकेगा। साथ ही हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों या सड़कों के किनारे माँस उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान 25 नवंबर को और मतगणना 28 नवंबर को है। चुनाव स्थगित करना अंतिम विकल्प होता है।