ओडिशा हाई कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की पवित्र 'अमृतमनोही भूमि' को अतिक्रमणकारियों के पक्ष में देने से साफ इनकार किया है और कहा कि लंबे समय तक रहने से सरकारी जमीन उनके नाम नहीं हो जाती।
कर्नाटक के हिन्दू रिलीजियस एण्ड चैरिटेबल एंडोवमेंट्स (HRCE) विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में यह कहा गया है कि हिन्दू मंदिर से प्राप्त किए गए फंड और संपत्तियों का उपयोग किसी भी तरह के गैर -हिन्दू कार्य अथवा गैर-हिन्दू संस्था के लिए नहीं किया जाएगा।