पत्रकार नदीम ख़ान के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा-386 (किसी व्यक्ति को मौत या शिकायत की आशंका में डालकर), धारा-500 (मानहानि के लिए सजा) और धारा-504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
शोएब और असलम ने युवती के मंगेतर को भी गैंगरेप का विडियो भेजा। मंगेतर के पास बात पहुँचने के बाद लड़की उसके साथ नगर कोतवाली थाने पहुँची और दोनों आरोपितों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस दोनों आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है।
जज ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा था कि गोकशी में संलिप्त इन आरोपितों के कृत्य से महाव व नयाबांस गाँव में रहने वाले हिन्दुओं की भावना को चोट पहुँचाई गई है, जिसके बाद गाँव में हिंसा हुई।
आज पुलिस ने नदीम, रईस और काला नाम के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इन्ही तीनो ने हिंसा की वारदात से पहले वाली रात को गोकशी की थी और खेत में गोमांस के टुडे फेंके थे।