डॉक्टर का कहना है कि अंजलि ने शराब नहीं पी थी। उसके पेट में सिर्फ खाने के कण मिले हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि अंजलि की हत्या की गई थी। ये दुर्घटना नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने विधायक, सांसद और मंत्रियों के बोलने की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने से इनकार किया है। कहा है कि इन्हें भी अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अधिकार प्राप्त है।