अलवर की एक अदालत ने ग़ैर-क़ानूनी तरीके से गोवंश की ढुलाई के आरोपित पहलू ख़ान के दो बेटों और एक ट्रक ऑपरेटर के ख़िलाफ़ आगे जाँच करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने गौ तस्करी मामले में आगे की जाँच के लिए पुलिस द्वारा दी दलील स्वीकार कर ली है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री के मुताबिक अगर किसी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाना था तो वह सिर्फ अशोक गहलोत था कोई और नहीं। उनके अनुसार उनका मुख्यमंत्री बनना तय था। इसलिए लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए राहुल गाँधी ने उन्हें सीएम बनने का अवसर दिया।
राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय की महिला प्रोफेसरों को बलात्कार की धमकियाँ मिल रही हैं। उनके साथ-साथ उनके बच्चों को भी मारने की धमकी दी जा रही है। सभी पीड़ित महिला प्रोफेसरों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए वक्त माँगा है। इनमें से कई महिलाओं ने तो यूनिवर्सिटी भी आना बंद कर दिया है।
"मेरे दामाद अब्बास के किसी और से अवैध संबंध थे। डेढ़ साल पहले उसने पूरे परिवार की मिलीभगत से मेरी बेटी आरिफा को तलाक दे दिया। फिर आश्वासन दिया कि वह आरिफा का हलाला करवाकर दोबारा अब्बास से निकाह करवा देंगे। 2 दिन पहले उसे मार दिया।"
पुरुष, किन्नर, बच्चे-बच्चियाँ व महिलाएँ- सिकंदर खान के लिए यह सब सिर्फ एक शरीर थे। वो अब तक 25 बच्चे-बच्चियों के साथ-साथ 40 पुरुषों व किन्नरों को भी अपना शिकार बना चुका है। जब वह जेल में था, तो वहाँ भी उसने अन्य क़ैदियों को अपना शिकार बनाया था।
राजपूत करणी सेना ने कहा है कि इस घटना से क्षत्रिय समाज आहत है। ऐसा लगता है कि युवक को मोहरा बनाकर साजिशन महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ तोडफोड़ की गई है। एसपी तेजस्विनी गौतम से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की माँग की गई है।
जयपुर के पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहले भी सिकंदर ने 2004 में 11 साल के एक लड़के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। जिसके लिए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपित सिकंदर ने 2015 में जेल से रिहा होने के बाद 2017 में भट्टा बस्ती इलाके में दो नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ सहित कई अपराध किए।
पुलिस और प्रशासन से वार्ता बेनतीजा रहने के बाद शुक्रवार (जुलाई 5, 2019) को महापंचायत बुलाने का फैसला किया गया है, जिसमें आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। धरने पर बैठे लोगों ने माँग पूरी न होने पर किसान के शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की चेतावनी दी है।
राजस्थान में 5 पाँच दिन पहले मोनू पठान (इरफान) नाम के हिस्ट्री शीटर ने बंदूक की नोक पर नवविवाहित शोभा का अपहरण किया था। जिसके मद्देनजर शोभा के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय पुलिस मामले में लापरवाही दिखाती रही।
अलवर जिले के बेहरोर कस्बे में 29 मई 2019 को बहरोड़ के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में यह चार्जशीट पेश की गई। इस चार्जशीट में पहलू खान और उनके बेटों पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध निषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत चार्जशीट दायर की गई है।