Saturday, May 11, 2024
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मुख्तार अंसारी की बीवी और उसके सालों की ₹2 करोड़ 18 लाख की संपत्ति जब्त: योगी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई

गाजीपुर जिलाधिकारी के द्वारा बीते 02 अगस्त 2021 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराधिक गैंग आईएस-191 के लीडर अंसारी की बीवी आफसा अंसारी और उसके सालों सरजील रजा और अनवर शहजाद की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार राज्य के माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार (03 अगस्त 2021) को राज्य सरकार द्वारा कुख्यात माफिया और अपराधी मुख्तार अंसारी से जुड़ी लगभग 2 करोड़ 18 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति की कुर्की की गई। यह संपत्ति अंसारी की बीवी और उसके सालों के नाम पर थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने जानकारी दी है कि गाजीपुर जिलाधिकारी के द्वारा बीते 02 अगस्त 2021 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराधिक गैंग आईएस-191 के लीडर अंसारी की बीवी आफसा अंसारी और उसके सालों सरजील रजा और अनवर शहजाद की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था।

जिस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी हुआ उनका मूल्य लगभग 2 करोड़ 18 लाख रुपए है। आदेश मिलने के बाद सबसे पहले गाजीपुर के सैय्यदबाड़ा इलाके में स्थित आवासीय भवन को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 18 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा लखनऊ के गोमतीनगर स्थित आवासीय भवन की कुर्की के लिए भी लखनऊ पुलिस की एक टीम रवाना हुई।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंसारी की बीवी और उसके साले संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में अपराध करते थे। अंसारी की गिरफ्तारी होने के कुछ समय बाद से ही उसके रिश्तेदारों और गिरोह सदस्यों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें अवैध निर्माण को ध्वस्त करना, अवैध संपत्ति को जब्त करना और शस्त्रों के निलंबन से सम्बंधित कार्रवाई भी सम्मिलित है।

ज्ञात हो कि बीते एक साल में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समेत 25 माफियाओं की 11 अरब 28 करोड़ 23 लाख 97 हजार 846 रुपए की संपत्तियाँ जब्त की गई हैं। एडिशनल डीजीपी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने आँकड़ा जारी करते हुए बताया था कि कुख्यात अपराधियों की सूची में शामिल अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की सबसे ज्यादा संपत्तियाँ जब्त की गई हैं।

उन्होंने कहा कि जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 के बीच 25 माफियाओं के 22259 सहयोगियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के 5558 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही उनकी संपत्तियाँ जब्त करने की कार्रवाई की गई। अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों को जब्त करके इन माफियाओं की कमर तोड़ दी गई है। आर्थिक चोट पहुँचने की वजह से अब यह माफिया भविष्य में अपराध करने के काबिल नही रहेंगे।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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