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19 की बीवी-67 का शौहर: सुरक्षा माँगने गए हाईकोर्ट, उम्र के फासले से हैरान जज ने दिए जाँच के आदेश

"यह एक चौंकाने वाला मामला है। याचिकाकर्ता में से एक 19 वर्ष की लड़की है और दूसरा 67 वर्ष का पुरुष है और कहा जाता है कि उन्होंने एक-दूसरे से शादी कर ली है।"

पंजाब ऐंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरक्षा की गुहार लेकर पहुँचे एक जोड़े की निकाह के जाँच के आदेश दिए हैं। असल में इस मामले में बीवी की उम्र 19 साल तो शौहर की 67 साल है। इससे हैरान अदालत ने पलवल के एसपी को निकाह की परिस्थितियों की जाँच करने का निर्देश दिया है।

रिश्तेदारों से जान का खतरा बताते हुए इस जोड़े ने हाईकोर्ट में सुरक्षा देने के लिए याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट दोनों के बीच उम्र का अंतर देख हैरान रह गया औऱ स्थानीय पुलिस को मामले की जाँच कर हकीकत का पता लगाने के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा, “यह एक चौंकाने वाला मामला है। याचिकाकर्ता में से एक 19 वर्ष की लड़की है और दूसरा 67 वर्ष का पुरुष है और कहा जाता है कि उन्होंने एक-दूसरे से शादी कर ली है।” कोर्ट ने जाँच का आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में जबरन विवाह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलों से साफ नहीं हो पा रहा है कि पुरुष की यह पहली शादी है या उसने इससे पहले भी शादियाँ की हैं। या फिर किन हालातों में 19 साल की लड़की को 67 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ विवाह करना पड़ा है?

यह सब देखने के बाद हाई कोर्ट ने पलवल के पुलिस अधीक्षक को एसआईटी गठित कर इस बात की जाँच करने को कहा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, टीम में महिला अधिकारी का भी होना आवश्यक है। पलवल पुलिस अधीक्षक के द्वारा गठित टीम 67 साल के व्यक्ति की न केवल वर्तमान, बल्कि पिछली जानकारियों के बारे में जाँच करेंगे। हाईकोर्ट ने पुलिस को लड़की को सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही एक सप्ताह के भीतर जाँच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही मामले की सुनवाई 10 अगस्त 2021 तक के लिए टाल दी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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