एक चौंकाने वाली घटना में, जौनपुर ज़िले के केराकत कोतवाली क्षेत्र के कढ़रा गाँव की दलित बस्ती की दो किशोरियाँ 27 जून, 2019 को एक दरगाह से लापता हो गईं। परिवार को अपनी बच्चियों के लापता होने में मौलवी पर संदेह है।
थाना कोतवाली अंतर्गत मौला बाबा मजार अहियापुर मेले से दो लड़कियों के गुमसुदा होने के संबंध में पुलिस अधीक्षक जौनपुर की बाईट.. @Uppolice @adgzonevaranasi @IgRangeVaranasi @ZeeNewsUPUK @News18UP pic.twitter.com/NjfOuNZARz
— JAUNPUR POLICE (@jaunpurpolice) June 30, 2019
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस थाना कोतवाली के तहत अहियापुर इलाक़े में मौला बाबा मज़ार पर महेंद्र की बेटी पूनम (17) अपनी माँ गुड्डी देवी के साथ दरगाह में दुआ माँगने के लिए गईं थी। गुड्डी देवी की भतीजी, पिंकी (13) भी उनके साथ गई थीं।
दुआ माँगने के बाद दोनों लड़कियाँ अचानक लापता हो गईं। मज़ार क्षेत्र में और उसके आसपास बड़े पैमाने पर उनकी तलाश के बावजूद, गुड्डी देवी उनका पता नहीं लगा सकीं। लापता होने के बाद इन लड़कियों के मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ़ हो गए।
गुड्डी देवी ने घर वापस जाकर अपने परिवार के सदस्यों को यह घटना सुनाई। परिजनों ने जन सुनवाई ऐप के माध्यम से जौनपुर पुलिस को इस घटना से अवगत कराया।
जन सुनवाई ऐप उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल ऐप है, जहाँ नागरिक अपनी शिक़ायतें और सुझाव दर्ज कर सकते हैं। यह यूज़र्स के अनुकूल इंटरफेस उत्तर प्रदेश सरकार के जन सुनवाई (IGRS) पोर्टल से जुड़ा है। इस ऐप के माध्यम से की गई हर शिक़ायत को ट्रैक भी किया जा सकता है।
एसपी बिपिन कुमार मिश्रा को लिखे पत्र के अनुसार, लड़कियों के अपहरण के पीछे परिवार ने मौला बाबा मज़ार के मौलवी पर संदेह जताया। उन्हें लगता है कि दरगाह के मौलवी की साज़िश से किशोरियों का अपहरण कर लिया गया है। डरे-सहमे परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से किशोरियों की जान व इज्जत बचाने के लिए प्रभावी क़दम उठाए जाने का आग्रह किया।
इस बीच, जौनपुर पुलिस ने इस शिकायत को स्वीकार किया और बताया कि लापता लड़कियों की तलाश के लिए एक टीम का गठन किया गया है।
इस तरह की घटनाएँ नई नहीं हैं। पिछले महीने, हैदराबाद के बोरबंडा इलाक़े में घर से बुरी शक्तियों को बाहर करने के बहाने आज़म नाम के एक स्वयंभू मुस्लिम धर्मगुरू को एक लड़की के साथ बार-बार बलात्कार करने के ज़ुर्म में पकड़ा गया। पिछले साल सितंबर में, आसिफ़ ख़ान उर्फ ‘आशु महाराज’ के ख़िलाफ़ एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के ज़ुर्म में POCSO की धारा-376 और संबंधित धाराओं के तहत लोगों को धोखा देने का मामला दर्ज किया गया था।