पश्चिम बंगाल सरकार ने पशु वध नियंत्रण अधिनियम लागू कर दिया है। अब तय जगह और निर्धारित पशुओं का ही वध संभव है। इसके खिलाफ कोर्ट में कम्युनिस्टों ने अर्जी दी है।
उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था, कालाबाजारी पर नियंत्रण और किसानों तक समय पर खाद पहुँचाने में योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्यशैली उल्लेखनीय रही है।