Thursday, March 28, 2024
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मुंबई पुलिस ने उर्फी जावेद से की पूछताछ, समन के बाद हुईं पेश: BJP की महिला नेता ने दर्ज कराई है FIR, नग्नता फैलाने का लगाया था आरोप

"मुझे ट्रायल या बकवास नहीं चाहिए। अगर आप अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति का खुलासा करतीं हैं तो मैं अभी जेल जाने के लिए तैयार हूँ।"

अजीबोगरीब कपड़ों और अतरंगी फैशन के लिए सुर्खियों में रहने वाली उर्फी जावेद (Urfi Javed) की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रहीं हैं। महाराष्ट्र भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष चित्रा किशोर वाघ की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने उर्फी के खिलाफ समन जारी करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया था। समन के बाद, उर्फी ने थाने पहुँचकर अपने बयान दर्ज कराए हैं।

दरअसल, बीजेपी नेता चित्रा बाघ (Chitra Wagh) ने उर्फी जावेद के खिलाफ अश्लीलता और नग्नता फैलाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने इस मामले में पुलिस से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया था। इस शिकायत के बाद, मुंबई पुलिस ने समन जारी कर शनिवार (14 जनवरी, 2023) को उन्हें हाजिर होने के लिए कहा था। समन के बाद उर्फी जावेद अंबोली पुलिस स्टेशन पहुँची। जहाँ, पुलिस ने उनसे पूछताछ की है।,

चित्रा बाघ ने अपनी शिकायत में कहा था, “कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संविधान द्वारा दिया गया आचरण का अधिकार, विचार की स्वतंत्रता इस तरह के खराब रवैये के रूप में सामने आएगा। यदि वह अपने शरीर का प्रदर्शन करना चाहती है, तो वह उसे चहारदीवारी (बंद कमरे) के पीछे करना चाहिए, लेकिन उर्फी को शायद पता नहीं है कि वह समाज के विकृत रवैये को हवा दे रही है।”

चित्रा वाघ की शिकायत के बाद उर्फी जावेद ने भी पलटवार किया था। उर्फी ने कहा था, “मुझे ट्रायल या बकवास नहीं चाहिए। अगर आप अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति का खुलासा करतीं हैं तो मैं अभी जेल जाने के लिए तैयार हूँ। दुनिया को बताएँ कि एक नेता कितना और कहाँ से कमाता है। साथ ही, समय-समय पर आपकी पार्टी के कई पुरुषों पर उत्पीड़न आदि के आरोप नहीं लगे हैं। मेरे नए साल की शुरुआत एक और नेता की पुलिस शिकायत के साथ हुई।”

यही नहीं, उर्फी जावेद ने चित्रा बाघ के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी। इसकी जानकारी देते हुए उर्फी के वकील नितिन सातपुते ने कहा था, “मैंने मॉडल/अभिनेत्री उर्फी जावेद को सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुँचाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता चित्रा किशोर वाघ के खिलाफ IPC की धारा 153(ए)(बी), 504, 506, 506 (ii) के तहत शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही आपराधिक धमकी देने के लिए CrPC की धारा 149 और 107 के तहत निवारक कार्रवाई के लिए अनुरोध किया किया है।”

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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