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उमेश पाल की किडनैपिंग में अतीक अहमद दोषी करार, MP-MLA कोर्ट के बाहर ‘जूतों की माला’ से हो रहा इंतजार

इसी बीच प्रयागराज MP-MLA कोर्ट के बाहर एक व्यक्ति जूतों की माला लेकर खड़ा था। उसने दावा किया कि वो अतीक अहमद को ये माला पहनाना चाहता है।

माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज कोर्ट ने उमेश पाल के अपहरण के मामले में दोषी करार दिया है। बता दें कि विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में उमेश पाल गवाह थे, जिनका अपहरण कर उन्हें डराया-धमकाया गया था। हालाँकि, फरवरी 2023 में, अपहरण की घटना के 17 साल बाद उमेश पाल की अतीक अहमद और उसके परिवार ने हत्या भी करा दी।

इसी बीच प्रयागराज MP-MLA कोर्ट के बाहर एक व्यक्ति जूतों की माला लेकर खड़ा था। उसने दावा किया कि वो अतीक अहमद को ये माला पहनाना चाहता है। उसने ये भी दावा किया कि ये जूते उमेश पाल के परिवार वालों के हैं। हालाँकि, अतीक अहमद को पुलिस वाले घेरे हुए थे। 25 जनवरी, 2005 को राजू पल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की पत्नी की शिकायत पर धूमनगंज पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया था।

समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रयागराज में अतीक अहमद की तूती बोलती थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में उसने फूलपुर से जीत दर्ज की थी। साथ ही वो इलाहाबद पश्चिम सीट से लगातार 5 बार विधायक भी रह चुका है। उसके खिलाफ 100 से भी अधिक आपराधिक मामले चल रहे हैं। वो सोनेलाल पटेल द्वारा गठित ‘अपना दल’ का अध्यक्ष भी रह चुका है। उसकी बीवी शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल की हत्या के मामले में फरार है।

अब अदालत अतीक अहमद सहित सभी दोषियों को सज़ा भी सुनाएगी। हालाँकि, उमेश पाल के परिजनों ने अतीक अहमद के लिए फाँसी की सज़ा की माँग की है। ये पहली बार हो रहा है, जब किसी मामले में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया हो। क्योंकि, पहले गवाहों को डराने-धमकाने से लेकर जजों के पीछे हटने तक के मामले सामने आते थे। अतीक अहमद को फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्टेट मशीनरी कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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