Homeदेश-समाजहेड कॉन्स्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक तानी, रोहित शुक्ला को गोली मार जख्मी किया:...

हेड कॉन्स्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक तानी, रोहित शुक्ला को गोली मार जख्मी किया: अब शाहरुख़ पठान को कोर्ट ने दी बेल, दिल्ली दंगों में खुलेआम पिस्टल लहराता दिखा था

24 फरवरी, 2020 को शाहरुख़ पठान ने जिस हेड कॉन्स्टेबल पर बंदूक तानी थी, उनका नाम दीपक दहिया है। जिस व्यक्ति को उसने गोली मारी, उनका नाम रोहित शुक्ला है।

दिल्ली में फरवरी 2020 में हुआ हिन्दू विरोधी दंगा आपको याद होगा। उस दंगे में शाहरुख़ पठान नामक एक शख्स की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी, जो हाथ में तमंचा लेकर लोगों के बीच डर का माहौल बना रहा था। इतना ही नहीं, उसने पुलिसकर्मियों पर भी बंदूक तान दी थी। उसे अब दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। उस पर आरोप है कि उसने न सिर्फ कई पुलिसकर्मियों को घायल किया, बल्कि एक अन्य व्यक्ति को भी गोली मार कर जख्मी कर दिया था।

शाहरुख़ पठान उस CAA (नागरिकता संशोधन कानून) के विरोध में हुए प्रदर्शन का हिस्सा था, जो दंगों में तब्दील हो गई और फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिन्दुओं को एक साजिश के तहत निशाना बनाया गया। CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान लाया गया था, जबकि इस्लामी संगठन और विपक्षी नेता इसमें मुस्लिमों को जोड़ने के लिए आमदा थे। जबकि, सच्चाई ये है कि इन तीनों मुल्कों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं।

24 फरवरी, 2020 को शाहरुख़ पठान ने जिस हेड कॉन्स्टेबल पर बंदूक तानी थी, उनका नाम दीपक दहिया था। जिस मामले में उसे जमानत मिली है, वो जफराबाद पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। उसने रोहित शुक्ला नामक व्यक्ति को गोली मार कर जख्मी कर दिया था। हालाँकि, शाहरुख़ पठान जमानत मिलने के बावजूद जेल में ही रहेगा क्योंकि उस पर पुलिसकर्मियों पर हमले का एक अन्य मामला भी चल रहा है। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने उसे बेल दी

3 अप्रैल, 2020 से ही शाहरुख़ पठान पुलिस के शिकंजे में है। जज ने कहा कि इस मामले में सभी गवाह पुलिसकर्मी ही हैं और बाकी सह-आरोपितों को भी बेल मिल चुकी है। उसे 50,000 रुपए का बॉन्ड भरने का आदेश भी दिया गया। उसने मई 2023 में भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इस मामले में सभी आरोपित छूट चुके हैं, जबकि वो अकेला जेल में है। उसने 7.65 mm पिस्टल का इस्तेमाल कर के कई बार गोलीबारी की थी और उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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