बिग बॉस विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनके खिलाफ नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज की है। सूचना के आधार पर नोएडा पुलिस ने सेक्टर-51 में रेव पार्टी को लेकर रेड डाली और इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ के दौरान एल्विश का नाम भी सामने आया। इस दौरान पुलिस को यहाँ 9 जिंदा साँप और उनका जहर भी मिला है।
पुलिस को दी गई शिकायत में गौरव गुप्ता ने कहा कि वो सांसद मेनका गाँधी की संस्था पीएफए ऑर्गेनाईजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एल्विश यादव जहरीले और अन्य साँपों के साथ नोएडा और एनसीआर के फॉर्म में वीडियो शूट करते हैं। गैर कानूनी तरीकों से रेव पार्टी कराते हैं।
शिकायतकर्ता गौरव के अनुसार इसमें विदेशी युवतियों को बुलाया जाता है, साँप के जहर और नशीले पदार्थ सप्लाई किया जाता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके मुखबिर ने इसे लेकर एल्विश से संपर्क साधा था। इसके बाद उन्होंने (एल्विश ने) इसके लिए एजेंट राहुल नाम के शख्स का फोन नंबर देकर उनका नाम लेकर बात करने को कहा। इस एजेंट से एल्विश का नाम लेकर बात करने पर वो पार्टी के लिए तैयार हो गया।
वो एजेंट 2 नवंबर 2023 को अपनी टीम के साथ सेक्टर 51 के सेवरोन बैंक्वेट हाल में आया। यहाँ पर गौरव गुप्ता ने प्रतिबंधित साँप दिखाने को कहा। इसके बाद उनकी ओर से सेक्टर-49 नोएडा पुलिस और वन विभाग की टीम को ये सूचना दी गई।
इसकी थोड़ी देर बाद सेक्टर-49 नोएडा पुलिस और क्षेत्रीय वनाधिकारी की टीम मौके पर आए। एजेंट सहित पाँच लोगों को टीम ने हिरासत में लेकर नाम, पता पूछकर तलाशी ली। तलाशी में एजेंट राहुल के पास मिले नीले रंग के बैग पैक में प्लास्टिक की बोतल में भरा लगभग 20 मिलीलीटर साँप का जहर मिला। इसके साथ ही इनके पास 9 साँप जिंदा मिले, जिनमें 5 कोबरा, एक अजगर साँप, दो दोमुही साँप, एक घोड़ा पछाड़ साँप मिला।
इस मामले में नोएडा पुलिस के मुताबिक थाना सेक्टर-49 पुलिस को दिल्ली के रहने वाले गौरव गुप्ता की शिकायत की तहरीर के आधार पर एल्विश यादव सहित 6 लोगों के खिलाफ नोएडा सेक्टर-51 के बैंक्वट हॉल में रेव पार्टी करने और साँपों का जहर मुहैया कराने के संबंध में मामला दर्ज कराया गया है। जिन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उनके नाम हैं – राहुल, टीटूनाथ, जयकरन, नारायण, रविनाथ और एल्विश यादव। आरोपितों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39, 48 ए, 49, 50, 51 और आईपीसी की धारा 120-B के तहत केस दर्ज किया गया है।