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‘इस्लाम कबूल कर निकाह करो, वरना रेप का इल्जाम लगाएँगे’: गाजियाबाद में युवक को धमकाया, हिंदू परिवार से कहा- इलाका छोड़ दो

गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 452, 323 और 506 के अलावा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(2) के तहत कार्रवाई की है। मामले में सूफियान, उसका अब्बा सलीम और सूफ़ियान की अम्मी नायजा को नामजद किया गया है।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक हिन्दू महिला ने अपने मुस्लिम पड़ोसियों पर धर्मान्तरण का दबाव बनाने की शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता का कहना है कि मुस्लिम परिवार चाहता है कि पीड़िता का बेटा इस्लाम कबूल करे और उनकी बेटी से निकाह करे। अपनी बात मनवाने के लिए वो लोग लड़के को सड़क पर देख मारते-पीटते हैं, उस पर झूठा रेप केस लगाने की धमकी देते हैं। परिवार से भी घर में घुस मारपीट होती है। उनको कहा जाता है कि अगर निकाह नहीं करना तो अपना घर छोड़कर चले जाओ।

पुलिस ने शुक्रवार (1 दिसंबर 2012) को इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। मामले की जाँच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला गाजियाबाद के थानाक्षेत्र विजय नगर का है। यहाँ के प्रताप विहार इलाके में रहने वाली बबिता नाम की एक महिला ने 1 दिसंबर 2023 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि उसके पड़ोस में सलीम, उसका बेटा सूफ़ियान और बीवी नायजा रहते हैं। ये सभी आए दिन कहीं न कहीं पीड़िता के बेटे अमन को पकड़ कर मारते-पीटते हैं। इस दौरान अमन पर धर्म परिवर्तन कर के इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाता है। अमन से कहा जाता है कि वो उनकी बेटी से निकाह करे।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में आगे बताया कि सलीम, सूफ़ियान और नायजा आए दिन उनके परिवार से कहते हैं कि वो लोग घर छोड़कर कहीं और चले जाएँ। 28 नवम्बर 2023 को सलीम, सूफियान और नायजा कुछ अन्य अज्ञात लोगों के साथ पीड़िता के घर में घुस गए। इस दौरान उन्होंने धमकी दी कि अगर पीड़िता ने अपने बेटे अमन को इस्लाम कबूल करवा कर उसका निकाह उनकी बेटी से नहीं करवाया तो पूरे परिवार को रेप के झूठे केस में फँसा दिया जाएगा। साथ ही इस्लाम न कबूलने पर घर छोड़ने के लिए भी कहा गया।

वीर अब्दुल हमीद कालोनी की रहने वाली पीड़िता ने शिकायत के अंत में सभी आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की माँग की है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 452, 323 और 506 के अलावा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(2) के तहत कार्रवाई की है। मामले में सूफियान, उसका अब्बा सलीम और सूफ़ियान की अम्मी नायजा को नामजद किया गया है। ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक मामले में जाँच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

ऑपइंडिया ने इस मामले में पीड़िता बबिता से बात की। उन्होंने हमें बताया कि सलीम के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी और अमन में काफी समय से बात हो रही थी। इस मामले में 18 नवंबर 2023 को स्थानीय लोगों की एक पंचायत भी हुई थी जिसमें दोनों परिवारों को अपनी-अपनी पसंद की जगहों पर रिश्ता करने की छूट दे दी गई।

इस बीच सलीम की बेटी ने पीड़िता के बेटे को फिर से कॉल कर के इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया। अमन के मना करने पर लड़की के भाई सूफियान ने उसे एक दिन पकड़ कर पीटा भी था। बबिता का यह भी आरोप है कि वो एक मुस्लिम बहुल कॉलोनी में रहती है। जहाँ आरोपित का परिवार कॉलोनी में महज 5 साल पहले आया। सलीम खुद को मूलतः बिहार का रहने वाला बताता है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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