Friday, April 26, 2024
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कब खत्म होगा कर्नाटक का बुर्का विवाद, अब अगले हफ्ते सुनवाई: हाईकोर्ट से सरकार ने कहा- हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं

"अगर किसी को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करना है। अदालत को देखना होगा कि क्या यह कवायद सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता को प्रभावित करती है। जब भी कोर्ट के सामने चुनौती आए तो मेरे हिसाब से सबसे पहले परीक्षा लें कि यह लोक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के खिलाफ है या नहीं।"

हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज (18 हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज (18 फरवरी, 2022) छटवें दिन भी सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं। हालाँकि, आज भी इस मामले पर कोई फैसला नहीं आया और अदालत इस मामले में सोमवार (21 फरवरी, 2022) को फिर आगे की सुनवाई करेगी। आज कोर्ट में बाकी बची 7 याचिकाओं के आधार पर ही सुनवाई हुई। आज की सुनवाई एटॉर्नी जनरल (AG) प्रभुलिंग नवदगी की दलीलों से हुई।

मामले मे एडवोकेट जनरल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर किसी को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करना है। अदालत को देखना होगा कि क्या यह कवायद सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता को प्रभावित करती है। जब भी कोर्ट के सामने चुनौती आए तो मेरे हिसाब से सबसे पहले परीक्षा लें कि यह लोक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के खिलाफ है या नहीं। कोविड के समय में सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था, वजह थी सेहत। हर स्थिति में जैसे अब वे हिजाब लेकर आए हैं, अदालतों को यह जाँचना होगा कि यह सार्वजनिक व्यवस्था है, नैतिकता है या स्वास्थ्य है।

इस दौरान सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल (AG) ने कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। 14 फरवरी से लगातार चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्‍थी, जस्टिस कृष्‍णा एस दीक्षित, जस्टिस जैबुन्निसा मोहियुद्दीन काजी की बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले कोर्ट में छात्राओं की तरफ ह‍िजाब के पक्ष में दलीलें दी गईं थीं।

मामले में सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा, “2018 में वर्दी निर्धारित थी। दिसंबर 2021 तक कोई समस्या नहीं आई। छात्राओं के एक समूह जो याचिकाकर्ता भी हैं, उन्होंने प्रिंसिपल से संपर्क किया और जोर देकर कहा कि वे हिजाब पहनकर कॉलेज में आएँगी। 31 दिसंबर से यह घटना तब हुई जब कुछ लड़कियों ने प्रिंसिपल के पास जाकर कहा कि वे हिजाब पहनकर ही कॉलेज में प्रवेश करेंगी। जब यह जिद हुई तो सीडीसी ने जाँच करना चाहा। सीडीसी की अध्यक्षता विधायक ने 01.01.2022 को की।

वहीं कल की सुनवाई में 5 छात्राओं के वकील एएम डार ने कोर्ट से माँग की कि सरकार के आदेश से उन लोगों पर असर पड़ेगा जो हिजाब पहनते हैं। यह असंवैधानिक है।

आज की सुनवाई की खास बातें

कर्नाटक HC ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की

सीनियर एडवोकेट एएम डार ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट की आपत्ति को देखते हुए उन्होंने 5 छात्राओं की ओर से नई याचिका दायर की है। याचिका पर 21 फरवरी को सुनवाई करेगी कोर्ट।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से लाइव-स्ट्रीमिंग कार्यवाही को बंद करने और निलंबित करने का आग्रह किया। कुमार का कहना है कि लाइव स्ट्रीमिंग उल्टा हो गया है।

कर्नाटक एचसी का कहना है कि लोगों को सुनने दें कि उत्तरदाताओं का क्या रुख है।

चीफ जस्टिस: आप खुद कह रहे हैं कि हिजाब हटाने के लिए कोई रोकथाम या बल नहीं था, अब कुछ विरोधी तत्व उन्हें हिजाब हटाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

वकील : कॉलेज प्रशासन भी इजाजत नहीं दे रहा है।

सीजे: आपने याचिका में जो उल्लेख किया है वह, वह नहीं है जो आप कह रहे हैं

अहमद : इस न्यायालय का आदेश सभी को स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है। हर वो संस्था जहाँ पहले हिजाब की अनुमति थी, अब बंद हो रही है।

सीजे: क्या आप सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं?

अहमद कहते हैं एक निजी कॉलेज।

सीजे : कॉलेज को पार्टी नहीं बनाया गया है।

जस्टिस दीक्षित : यह कहने का हक कहाँ है कि कॉलेज विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि असामाजिक तत्व रोक रहे हैं। उनमें से किसी को भी पार्टी नहीं बनाया गया है। कॉलेज को पार्टी नहीं बनाया गया है।

जस्टिस दीक्षित : एक भी असामाजिक तत्व को पार्टी नहीं बनाया गया है। पार्टी नहीं बनाने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस याचिका पर कैसे विचार किया जा सकता है?

सीजे : बेहतर होगा कि आप उचित याचिका दायर करें। उचित व्यवस्थाएं करें। कॉलेज को पार्टी नहीं बनाया गया है। यह कैसी याचिका है!

अहमद ने कॉलेज को जोड़ने के लिए याचिका में संशोधन की अनुमति माँगी, जिसे कोर्ट ने उन्हें प्रदान किया।

अधिवक्ता कीर्ति सिंह अब एक महिला संघ और एक मुस्लिम महिला द्वारा दायर जनहित याचिका में दलीलें पेश करती हैं।

सिंह: हमने हाई कोर्ट के नियम के मुताबिक डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया था, अब हमने फाइल कर दी है और उसी के मुताबिक हमारी सुनवाई हो सकती है।

अधिवक्ता जी आर मोहन अब कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान प्रबंधन संघ के लिए उपस्थित हो रहे हैं।

मोहन : याचिकाकर्ता अल्पसंख्यक संस्थाओं का संघ है जो अनुच्छेद 29 और 30 द्वारा संरक्षित है।

सीजे : क्या याचिकाकर्ता एक पंजीकृत निकाय है?

मोहन : हाँ।

सीजे : सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत?

मोहन : हाँ।

सीजे: फाइलिंग को अधिकृत करने वाला सोसायटी का संकल्प कहाँ है।

मोहन : सभापति स्वयं यह याचिका दाखिल कर रहे हैं।

सीजे : क्या अध्यक्ष अधिकृत है? हमें उपनियम दिखाओ।

मोहन: मैं प्राधिकरण प्रस्तुत करूंगा। हमने पहले भी कई WP दायर किए हैं। यह मुद्दा कभी नहीं आया।

सीजे: यह चौंकाने वाला है, सिर्फ इसलिए कि आपसे पहले नहीं पूछा गया है।

एजी: जैसा कि मैंने समझा है, विवाद तीन व्यापक श्रेणियों में आता है। सबसे पहले, आदेश दिनांक 05.02.2022, मेरा पहला निवेदन यह है कि आदेश शिक्षा अधिनियम के अनुरूप है।

एजी : दूसरा अधिक ठोस तर्क है कि हिजाब एक अनिवार्य हिस्सा है। हमने यह स्टैंड लिया है कि हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा के अंतर्गत नहीं आता है। कर्नाटक के महाधिवक्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया।

एजी: तीसरा यह है कि हिजाब पहनने का यह अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (ए) से पता लगाया जा सकता है। सबमिशन है कि यह ऐसा नहीं करता है।

एजी: सबरीमाला और शायरा बानो (ट्रिपल तालक) मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए के अनुसार हिजाब को संवैधानिक नैतिकता और व्यक्तिगत गरिमा की परीक्षा पास करनी चाहिए। यह सकारात्मक प्रस्ताव है जिस पर हम स्वतंत्र रूप से बहस कर रहे हैं।

AG: यदि कोई सीडीसी हिजाब पहनने की अनुमति देता है तो शिक्षा अधिनियम की धारा 131 के तहत हमारे पास पुनरीक्षण शक्तियाँ हैं और यदि कोई आपत्ति है तो राज्य निर्णय ले सकता है। अभी तक के आदेश में हमने सीडीसी को स्वायत्तता दी है।

जस्टिस दीक्षित: आपने ठीक से यह नहीं बताया कि हिजाब पहनना प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन ये आदेश आम लोगों, शिक्षकों, सीडीसी के छात्र सदस्यों के लिए हैं, वे इसकी व्याख्या कैसे करेंगे?

CJ: GO में निर्णयों का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी?

AG: इस मुद्दे को हमने संस्थानों की पूर्ण स्वायत्तता पर छोड़ दिया है। मैं GO में कही गई बातों से आगे नहीं बढ़ सकता। यदि यह संस्थानों को संकेत देता है, तो निश्चित रूप से यह कुछ ऐसा है जिसे संस्थानों को समझना चाहिए।

CJ: हम इन निर्णयों का उल्लेख करने और आपके निष्कर्ष को रिकॉर्ड करने और फिर GO पास करने की आवश्यकता जानना चाहते थे?

AG: एक बेहतर सलाह पर इनसे बचा जा सकता था। लेकिन वह चरण बीत चुका है।

CJ: ऐसा लगता है कि वे आपकी सलाह नहीं लेते हैं। एजी मुस्कराते हैं।

AG: इस आदेश के बाद, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो देखो राज्य ने हमें बताया है इसलिए हम (संस्थान) यह आदेश पारित कर रहे हैं।

AG का कहना है कि जीओ को समझना होगा कि वह आखिरकार क्या निर्देश देता है और याचिकाकर्ताओं की ओर से यह कहना गलत है कि यह सांप्रदायिक है।

AG: सीपीसी में किसी निष्कर्ष के खिलाफ अपील दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि संचालन आदेश किसी के पक्ष में है, तो निष्कर्षों को चुनौती देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

AG: मुझे नहीं पता कि उच्च स्तरीय कमेटी को लेकर सरकार का क्या मन है।

CJ: क्या GO समय से पहले था? क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि एक उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच कर रही है और दूसरी तरफ आप ऐसा कहते हैं? क्या यह राज्य के विरोधाभासी रुख के बराबर नहीं होगा?

CJ: आपने यह भी कहा है कि राज्य को अभी ड्रेस के संबंध में निर्णय लेना है?

AG: हाँ।

जस्टिस दीक्षित: कम से कम आपको तो कहना चाहिए था कि हमने एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा।

जस्टिस दीक्षित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को संदर्भित करते हैं जो कहता है कि एक आदेश को उसमें कही गई बातों के आधार पर समझा जाना चाहिए और बाद की दलीलों से इसमें सुधार नहीं हो सकता है।

AG: यह अधिनियम आईसीएसई, सीबीएसई संस्थानों को छोड़कर सभी संस्थानों पर लागू होता है। अधिनियम की धारा 2 (14) पढ़ता है।

AG: अधिनियम की धारा 38 सरकारी पीयू कॉलेजों का ख्याल रखती है।

एडवोकेट जनरल अब रवि वर्मा कुमार के तर्क का जवाब दे रहे हैं कि कॉलेज विकास समिति शिक्षा अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त प्राधिकरण नहीं है। उन्‍होंने शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना पढ़ी- यह अधिनियम छात्र समुदाय की बेहतरी के लिए है।

AG: चूँकि हम कॉलेज विकास समिति के मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं, दिलचस्प बात यह है कि एक सरकारी पीयू कॉलेज के लिए प्रबंध समिति की कोई अवधारणा नहीं है।

एडवोकेट जनरल शिक्षा अधिनियम की धारा 133(2) की बात करते हैं जो राज्य को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है। निजी कॉलेजों में एक प्रबंध समिति होती है। सरकार द्वारा संचालित पीयू कॉलेजों में, कोई प्रबंध समिति नहीं होती है।

CJ: आपने जो सर्कुलर दिखाया है जो सीडीसी का गठन करता है, एक अवर सचिव द्वारा जारी किया गया है। क्या इसे धारा 133 के तहत आदेश माना जा सकता है?

AG: यह 133 का पता लगाना है।

CJ: यह सरकारी आदेश नहीं है, यह अधिसूचना नहीं है। यह अंडर-सिक्योर द्वारा एक सर्कुलर है।

AG: हमने धारा 133 (2) (सीडीसी के गठन के लिए) का प्रयोग किया है। अगर हमने प्रिंसिपल को दिया होता तो रविवर्मा कुमार कहते कि आपने इसे एक कर्मचारी को दिया है। कृपया सीडीसी के संविधान को देखें, इससे अधिक प्रतिनिधि चरित्र नहीं हो सकता।

AG: इस तरह के परिपत्र सरकार के अनुमोदन से जारी किए जाते हैं।

CJ: क्या वहाँ सरकार की मंजूरी थी?

AG: निश्चित रूप से हाँ। मैं रिकॉर्ड रख सकता हूँ। जहाँ एक विधायक को समिति में नियुक्त किया जाता है, वह सरकार की मंजूरी के बिना नहीं होता।

AG: कृपया अनुच्छेद 25(1) पर आएँ।

CJ: मिस्टर युसूफ का एक तर्क था। भले ही इसे हिजाब पहने हुए ईआरपी के रूप में नहीं माना जाता है, फिर भी इसे पहनना बंद करना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा क्योंकि यह न केवल धर्म की स्वतंत्रता के बारे में है बल्कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता के बारे में है।

AG: नहीं, हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देने की शिकायत राज्य में नहीं आया है। एक सामान्य छात्र से एक प्रतिनिधित्व देने की अपेक्षा की जाती। ड्रेस की बात होती तो मिलोर्ड्स आ जाते.. मैं इसे वहीं छोड़ देता हूँ।

AG: अगर किसी को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करना है। अदालत को देखना होगा कि क्या यह कवायद सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता को प्रभावित करती है। जब भी कोर्ट के सामने चुनौती आए तो मेरे हिसाब से सबसे पहले परीक्षा लें कि यह लोक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के खिलाफ है या नहीं। कोविड के समय में सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था, वजह थी सेहत। हर स्थिति में जैसे अब वे हिजाब लेकर आए हैं, अदालतों को यह जाँचना होगा कि यह सार्वजनिक व्यवस्था है, नैतिकता है या स्वास्थ्य है।

न्यायमूर्ति दीक्षित ने एक श्लोक का उदाहरण दिया और कहा क‍ि वह कोई पूजा नहीं करते हैं, लेकिन वह भी अंतरात्मा की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित है।

AG: जो आप बाहर प्रकट करते हैं, वह अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है।

CJ: विवेक और धर्म दो अलग चीजें हैं।

AG: कामत ने बहस के दौरान रुद्राक्ष धारण करने का उदाहरण दिया। रुद्राक्ष धारण करना मान्यता नहीं अभिव्यक्ति है।

जस्टिस दीक्षित: क्या आप यह कहना चाहते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता केवल नास्तिक तक ही सीमित है?

AG: निश्चित रूप से नहीं। हाँ, इसीलिए उन्होंने अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का पालन करने का अधिकार जैसे शब्दों का प्रयोग किया है।

जस्टिस दीक्षित: कोई व्यक्ति अत्यधिक धार्मिक हो सकता है। लेकिन विवेक नहीं हो सकता है और दूसरे के पास विवेक हो सकता है लेकिन धार्मिक नहीं हो सकता है।

CJ: क्या हिजाब आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा है।

AG: मेरा जवाब नहीं है। क्यों नहीं है, मैं इसकी पुष्टि करूँगा।

कोर्ट अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा।

शुक्रवार और रमजान में हिजाब पहनने की छूट मिले

गुरुवार को हुई सुनवाई में हिजाब को लेकर लगाई गई एक अन्य याचिका में डॉ. कुलकर्णी ने कोर्ट के सामने कहा कि कृपया शुक्रवार और रमजान के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दें। अधिवक्ता विनोद कुलकर्णी ने कर्नाटक हाईकोर्ट से यह भी कहा था कि यह मुद्दा उन्माद पैदा कर रहा है और मुस्लिम लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है।

गुरुवार को ही 5 छात्राओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर वकील एएम डार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि हिजाब पर सरकार के आदेश से उनके मुवक्किलों पर असर पड़ेगा जो हिजाब पहनते हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश असंवैधानिक है। अदालत ने डार से अपनी वर्तमान याचिका वापस लेने और नई याचिका दायर करने को कहा।

वहीं 5वें दिन की सुनवाई के बीच नई याचिकाएँ आने पर चीफ जस्टिस ने याचिकर्ताओं से कहा कि हम चार याचिकाएँ सुन चुके हैं और 4 बाकी हैं। हमें नहीं पता कि आप इसके लिए और कितना टाइम लेंगे। हम इसके लिए और ज्यादा समय नहीं दे सकते।

बेंच ने ख़ारिज की एक याचिका

बेंच ने एडवोकेट रहमतुल्लाह कोटवाल की याचिका, जनहित याचिका अधिनियम 2018 के तहत न होने के कारण खारिज कर दी। इसके पहले वकील ने बिना पहचान बताए ही दलील शुरू की तो जस्टिस दीक्षित ने उनसे पूछा कि आप इतने महत्वपूर्ण और गंभीर मामले में कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। पहले अपनी पहचान बताओ, तुम हो कौन?

बुधवार को दी गई थीं ये दलीलें

इससे पहले हिजाब मामले पर बुधवार को भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से जिरह करते हुए अधिवक्ता रवि वर्मा कुमार ने कहा कि अकेले हिजाब का ही जिक्र क्यों है जब दुपट्टा, चूड़ियाँ, पगड़ी, क्रॉस और बिंदी जैसे सैकड़ों धार्मिक प्रतीक चिन्ह लोगों द्वारा रोजाना पहने जाते हैं।

वकील रवि वर्मा ने कहा कि मैं केवल समाज के सभी वर्गों में धार्मिक प्रतीकों की विविधता को उजागर कर रहा हूँ। सरकार अकेले हिजाब को चुनकर भेदभाव क्यों कर रही है? चूड़ियाँ पहनी जाती हैं? क्या वे धार्मिक प्रतीक नहीं है? कुमार ने कहा, यह केवल उनके धर्म के कारण है कि याचिककर्ता को कक्षा से बाहर भेजा जा रहा है। बिंदी लगाने वाली लड़की को बाहर नहीं भेजा जा रहा, चूड़ी पहने वाली लड़की को भी नहीं। क्रॉस पहनने वाली ईसाई लड़कियों को भी नहीं, केवल इन्हें ही क्यों। यह संविधान के आर्टिकल-15 का उल्लंघन है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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