Sunday, April 28, 2024
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केरल में 62 साल के अब्दुल ने चौथी क्लास की बच्ची का किया रेप, मिली 111 साल की सजा: बलात्कारी नासिर (63 साल) और हुसैन (47 साल) को भी सजा

केरल की एक अदालत ने चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची से बलात्कार करने और इसके बारे में किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी देने वाले अब्दुल नासिर को 111 साल की सजा सुनाई है। उसे यह सजा अलग-अलग आरोपों में मिलाकर सुनाई गई है। हालाँकि, ये सजा एक साथ ही चलेंगी। यह मामला केरल के कोझिकोड का है।

केरल की एक अदालत ने चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची से बलात्कार करने और इसके बारे में किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी देने वाले अब्दुल नासिर को 111 साल की सजा सुनाई है। उसे यह सजा अलग-अलग आरोपों में मिलाकर सुनाई गई है। हालाँकि, ये सजा एक साथ ही चलेंगी। यह मामला केरल के कोझिकोड का है।

जानकारी के अनुसार, 62 वर्षीय वेटोराम्मल अब्दुल नासिर ने कक्षा 4 में पढ़ने वाली एक बच्ची से बलात्कार किया था। उसे गिरफ्तार करके उस पर POCSO के तहत मामला चलाया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान एक गवाह भी अपने बयान से पलट गया। अपने बयान से पलटने वाला बच्ची का रिश्तेदार था। अब्दुल ने बचने के लिए कोई और गवाह पेश किए जाने की माँग की, लेकिन कोर्ट ने इस माँग को खारिज कर दिया।

बच्ची की तरफ से केस लड़ रहे वकील ने अदालत के सामने यह प्रमाणित कर दिया कि अब्दुल ही रेप का दोषी है। वकील ने DNA जाँच और बाकी सबूतों के आधार पर इसे साबित किया। कोर्ट ने 19 गवाहों को सुना और 27 अभिलेखों की जाँच की। उसने इसी आधार पर कोर्ट ने बुधवार (31 जनवरी 2024) को अब्दुल को 111 साल की कड़ी सजा सुनाई। हालाँकि, यह सजा 30 वर्ष में ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि अलग-अलग मामलों में सुनाई गई ये सजा साथ-साथ चलेंगी।

कन्नूर में भी नाबालिग का बलात्कार, अब्दुल खादर को सजा

केरल के ही कन्नूर में भी 63 वर्षीय अब्दुल खादर नाम के एक व्यक्ति को एक सात वर्ष की नाबालिग बच्ची का यौन शोषण करने के लिए मंगलवार (30 जनवरी 2024) को 10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई है। उसके ऊपर ₹90,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। उसने नवम्बर 2022 में एक बच्ची का यौन शोषण अपनी दुकान में किया था। उसे कोर्ट ने POCSO के कई प्रावधानों के अंतर्गत दोषी पाया। यह निर्णय स्पेशल कोर्ट के जज अनिल जोसफ ने सुनाया।

वायनाड के चोलायिल हुसैन को भी बलात्कार के मामले में सजा

केरल के वायनाड में भी 47 साल के चोलायिल हुसैन नाम के एक व्यक्ति को 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का बलात्कार करने के मामले में एक अदालत ने पाँच वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। उस पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। उसने जुलाई 2019 में नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसका बलात्कार किया था।

इस दौरान उसने विरोध करने या इस घटना के बारे में किसी को बताने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी थी। यह मामला तब सामने आया, तब नाबालिग पेट दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती हुई। इसके बाद इसके बारे में पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने हुसैन को बाद में गिरफ्तार कर लिया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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