मध्यप्रदेश के इंदौर के चंदन नगर के एक मदरसे में 15 साल की बच्ची का 50 साल के मौलाना ने यौन शोषण किया। बताया जा रहा है मौलाना लड़की को अकेले कमरे में ले जाकर उसके प्राइवेट पार्ट्स छूता था। जब लड़की ने इस संबंध में परिजनों को बताया तो मौलाना ने उन्हें भी पिटवाने का काम किया। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली है।
घटना रानीपुरा सिरपुर स्थित आले रसूल मदरसा की है। मौलाना की पहचान हजरत अहमद हुसैन के तौर पर हुई है। लड़की ने एक-डेढ़ महीने पहले ही मदरसा जाना शुरू किया था। इसके बाद मौलाना लड़की पर गलत नजर रखने लगा। वह लड़की को कमरे में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। 5 अक्टूबर को उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। लड़की घबराकर रोते हुए जब घर आई तो उसने परिजनों को इस संबंध में बताया। परिजन जब शिकायत देकर मदरसा गए तो वहाँ मौलाना के बेटे रजा ने लड़की मामा/चाचा पर हथौड़ी से वार किया।
MP | After her parents visited the teacher with the complaint, the Maulana engaged in beating & abusing them. Police immediately registered the case under POCSO Act & other sections; will arrest the guilty soon: ADCP Indore Prashant Choubey
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 9, 2022
समाचार एजेंसी एएनआई को एडीसीपी इंदौर प्रशांत चौबे ने बताया, 15 साल की लड़की ने चंदन नगर थाने में 50 साल के मदरसे टीचर के खिलाफ शिकायत दी है। उसने बताया है कि मौलाना उसका शोषण करने के लिए उसे मदरसे के कमरे में ले जाता था वहाँ वह उसके प्राइवेट पार्ट्स से छेड़खानी करता था। लड़की का एडमिशन इस मदरसे में सितंबर में ही हुआ था।
एडीसीपी इंदौर के अनुसार, जब लड़की के अम्मी-अब्बू ने इस संबंध में मौलाना से बात की, तो उसने उनसे गाली-गलौच की, उन्हें पिटवाया। पुलिस ने इस केस को पॉक्सो समेत तमाम धाराओं में दर्ज कर लिया है। आरोपित को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
चंदन नगर थाने के निरीक्षक अभय नेमा ने भी इस संबंध में बताया कि उन्होंने मौलाना के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और यौन अपराधों अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मौलाना पर आरोप है कि उसने 5 अक्टूबर को छुट्टी के समय पीड़िता का हाथ पकड़ उसे गलत ढंग से छुआ और विरोध करने पर लड़की के अब्बा और चाचा को लोहे की रॉड से पिटवाया। अब पुलिस इस मामले में तीन आरोपितों को तलाश रही है।