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16 साल के स्टूडेंट से सेक्स करने वाली टीचर को जज सबीना मलिक ने दी जमानत, कहा- सहमति से बने संबंध: पीड़ित ने बताया था- दवा खिला-खिलाकर बनाती थी संबंध

1 साल तक महिला टीचर ने 17 साल के छात्र संग संबंध रखा। छात्र को होटल में ले जाकर शराब पीने का भी दबाव बनाया। इससे तंग आकर छात्र डिप्रेशन में चला गया।

मुंबई की 17 वर्षीय छात्र का शारीरिक शोषण करने वाली 40 साल की महिला टीचर को जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। इसके सबूत भी कोर्ट को मिले हैं। पीड़ित छात्र ने इस जमानत का विरोध किया है।

स्पेशल POCSO कोर्ट की जज सबीना ए मलिक ने जमानत याचिका सुनते हुए कहा, “पीड़ित की उम्र 17 साल से ज्यादा है। उधर, आरोपित टीचर ने भी स्कूल से इस्तीफा दे दिया है, इसीलिए टीचर और छात्र का रिश्ते का प्रभाव भी कम हो गया है।” जज ने आगे कहा कि मुकदमा शुरू होने में समय लगेगा और आरोपित को जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है।

उधर, पीड़ित छात्र के वकील ने टीचर की जमानत का छात्र के मानसिक उत्पीड़न का कारण देते हुए विरोध किया। पीड़ित के वकील ने कहा कि अगर टीचर को जमानत मिलती है तो वह दोबारा से छात्र का शोषण शुरू कर देगी। इसके अलावा सबूतों से भी छेड़छाड़ कर सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे में टीचर की जमानत के लिए कुछ शर्तें रखी जा सकती हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने टीचर की जमानत के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपित टीचर पीड़ित छात्र या किसी भी गवाह से ना ही मिल सकती है और ना ही किसी भी तरीके से संपर्क या धमकाने की कोशिश करेगी। जज ने कहा कि अगर इनमें से किसी भी शर्तों का उल्लंघन होता है तो जमानत तुंरत रद्द कर दी जाएगी।

क्या था मामला?

महाराष्ट्र के मुंबई के प्रतिष्ठित स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने वाली महिला टीचर पर अपने ही छात्र के शारीरिक शोषण का आरोप लगा था। बताया गया कि 1 साल तक महिला टीचर ने 17 साल के छात्र संग संबंध रखा। छात्र को होटल में ले जाकर शराब पीने का भी दबाव बनाया। इससे तंग आकर छात्र डिप्रेशन में चला गया।

इसके बाद छात्र के माता-पिता ने स्कूल बदलवा दिया। लेकिन महिला टीचर ने दोबारा से छात्र से संपर्क बनाए। इस पर माता-पिता ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया था। मामला सामने आने के बाद महिला टीचर ने भी स्कूल से इस्तीफा दे दिया। महिला टीचर को 29 जून 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया था। टीचर पर POCSO एक्ट में मामला दर्ज किया गया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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