Friday, April 19, 2024
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नशे में मर्सिडीज चला रहे 19 साल के तैफ़ूर शेख ने Zomato के डिलीवरी बॉय को रौंदा, मौत

शेख को गिरफ्तार किया गया और भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें लापरवाही और नशे में वाहन चलाने के कारण मौत का मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई में एक मर्सिडीज कार की चपेट में आने से एक 21 साल के युवक की मौत हो गई। हादसे में जान गँवाने वाला युवक की पहचान सतीश परसलाल गुप्ता के रूप में हुई, जो कि एक फ़ूड डिलीवरी बॉय था और ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी ऐप ज़ोमैटो (Zomato) के लिए काम करता था।

शुक्रवार (दिसंबर 18, 2020) को फूड (Zomato) डिलीवरी बॉय सतीश पारसनाथ गुप्ता को अंधेरी स्थित लोखंडवाला इलाके में एक तेज रफ्तार से आ रही मर्सिडीज़ कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना अंधेरी (डब्ल्यू) के लोखंडवाला के पास शुक्रवार की रात 2.30am पर हुई। सतीश गुप्ता ओशिवारा में एक ग्राहक को एक फ़ूड पैकेज देने के लिए जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार से आ रही मर्सिडीज कार ने सतीश की स्कूटी को टक्कर मारी और उन्हें गिरा दिया।

इस मामले में अब ओशिवारा पुलिस ने कार चालक तैफुर तनवीर शेख (19) को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि शेख एक विद्यार्थी है और एक कार को ओवरटेक करते समय उसकी कार की गति नियंत्रण से बाहर हो गई और सतीश के दोपहिया वाहन से जा टकराई।

ऐसे में अंधेरी (डब्ल्यू) निवासी सतीश गुप्ता कार के पहियों में फंस गए और कार के साथसड़क पर घसीटते चले गए। जब मर्सिडीज चालक तैफ़ूर शेख की कार रुकी, तो कार में बैठे लोगों ने सतीश को निकला और उन्हें एक ऑटो रिक्शा में अस्पताल ले गए, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

ओशीपुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक दयानंद बाँगर के अनुसार, “कार 19 वर्षीय तैफूर शेख चला रहा था, जिसे जब्त कर लिया गया और आरोपित तैफ़ूर शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि जब शेख कार चला रहा था तब उसका दोस्त उसके साथ था। अचानक कार पर शेख का नियंत्रण नहीं रहा और वह गुप्ता की स्कूटी से जा टकराई।”

पुलिस ने मौके पर पहुँचकर तैफ़ूर शेख को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उसे मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया। इसके बाद शेख को गिरफ्तार किया गया और भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें लापरवाही और नशे में वाहन चलाने के कारण मौत का मामला दर्ज किया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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