अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पहले अयोध्या के ज़िलाधिकारी ने 30 बिंदुओं वाला आदेश जारी किया। इस आदेश में कई तरह की रोक लगाई गई है। इसके मुताबिक सार्वजनिक या निजी स्थान पर कार्यक्रम आयोजित कर कुछ ऐसा करना जिससे भावनाएँ भड़के, शस्त्र उपयोग पर प्रतिबंध, तेज़ाब या कोई और विस्फोटक की श्रेणी में आने वाली वस्तु और कंकड़ पत्थर इकट्ठा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिना अनुमति किसी तरह का विजयोत्सव नहीं निकाला जा सकता। साथ ही लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सोशल मीडिया पर देवी-देवताओं के लिए कुछ भी अपमानजनक लिखने पर कड़ाई की जाएगी। मंदिर/मस्ज़िद के नाम पर कुछ भी भड़काऊ कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश 31 अक्टूबर को अयोध्या के ज़िला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा द्वारा जारी किया गया, आदेशानुसार 28 दिसंबर तक सीआरपीसी की धारा-144 लागू रहेगी। आईपीसी की धारा-188 (लोक सेवक द्वारा एक आदेश की अवज्ञा) के तहत उल्लंघनकर्ताओं के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया जाएगा।
ख़बर के अनुसार, आदेश में कहा गया है कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महान हस्तियों, देवी-देवताओं पर कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ज़िला प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी देवता की किसी भी मूर्ति की स्थापना नहीं होगी।
आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान त्योहारों और अन्य घटनाओं को देखते हुए प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, पंचकोसी परिक्रमा, चौधरी चरण सिंह की जयंती, गुरु नानक जयंती, गुरु तेग बहादुर शाहिद दिवस, ईद-उल-मिलाद और क्रिसमस शामिल हैं। ।
यह आदेश, जिसे पहली बार 10 अक्टूबर को सार्वजनिक किया गया था, उसे अब 30 विस्तृत निर्देशों के एक सेट के साथ संशोधित किया गया है जिन्हें नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें रामजन्मभूमि पर किसी भी कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली और दीवार पेंटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कोई भी व्यक्ति एसिड या ऐसी कोई भी वस्तु को साथ में नहीं रख सकता जिसमें शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ या रासायनिक सूत्र शामिल हो। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति अपने साथ कंकड़, पत्थर टूटे हुए काँच के टुकड़े और यहाँ तक कि खाली बोतलें भी साथ नहीं रख सकता। इस दौरान अयोध्या में किसी भी कार्यक्रम, रैली, सड़क के किनारे बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध भी रहेगा।
आदेश में अयोध्या के निवासियों को दूध, दाल, चावल, तेल, आलू, प्याज और अंडे जैसी दैनिक वस्तुओं को जमा नहीं करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, मांसाहारी पदार्थ को सार्वजनिक स्थान पर फेंकने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान कार्तिक पूर्णिमा, चौदहकोसी और पंचकोसी परिक्रमा मेले में मांस, मछली और अंडे की कोई बिक्री या खपत नहीं होगी।